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13 जुलाई तक पूर्णत: बंद रहेगा रोडवेज बसों का संचालन
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13 तक बंद रहेगा रोडवेज बसों का संचालन
बिजनौर। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए दस जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक उत्तर प्रदेश में घोषित प्रतिबंधों की अवधि में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का सामान्य संचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर रोडवेज बसें जिला प्रशासन कभी भी मांग सकता है। इसके लिए दस प्रतिशत स्टाफ को अलर्ट रखने के निर्देश दिये गए हैं।
प्रदेश सरकार ने दस जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। बिजनौर डिपो के कार्यवाहक बस स्टेशन प्रभारी अरविंद कुमार शर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के उपरांत इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण की रोकथाम के लिए दस जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वर्तमान में संचालित ग्रामीण एवं अंतर्जनपदीय बसों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बस स्टेशन पर दस प्रतिशत स्टाफ को इस अवधि में एक्टिव रखना होगा और बस अड्डे के साथ साथ बसों को सैनिटाइज कराकर व्यवस्थित रखना होगा। इस अवधि में स्टाफ को मुख्यालय न छोड़ने और जिला प्रशासन से निरंतर समन्वय और संपर्क बनाए रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिला किसी भी समय रोडवेज बसों की डिमांड कर देश में कहीं भी भेज सकता है। इसे लिए दस प्रतिशत स्टाफ को एक्टिव रहना होगा।
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बिजनौर। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए दस जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक उत्तर प्रदेश में घोषित प्रतिबंधों की अवधि में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का सामान्य संचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर रोडवेज बसें जिला प्रशासन कभी भी मांग सकता है। इसके लिए दस प्रतिशत स्टाफ को अलर्ट रखने के निर्देश दिये गए हैं।
प्रदेश सरकार ने दस जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। बिजनौर डिपो के कार्यवाहक बस स्टेशन प्रभारी अरविंद कुमार शर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के उपरांत इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण की रोकथाम के लिए दस जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वर्तमान में संचालित ग्रामीण एवं अंतर्जनपदीय बसों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बस स्टेशन पर दस प्रतिशत स्टाफ को इस अवधि में एक्टिव रखना होगा और बस अड्डे के साथ साथ बसों को सैनिटाइज कराकर व्यवस्थित रखना होगा। इस अवधि में स्टाफ को मुख्यालय न छोड़ने और जिला प्रशासन से निरंतर समन्वय और संपर्क बनाए रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिला किसी भी समय रोडवेज बसों की डिमांड कर देश में कहीं भी भेज सकता है। इसे लिए दस प्रतिशत स्टाफ को एक्टिव रहना होगा।
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