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दरोगा व पांच पुलिसकर्मियों समेत 12 पर हत्या का मुकदमा
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दरोगा व पांच पुलिसकर्मियों समेत 12 पर हत्या का मुकदमा
नूरपुर (बिजनौर)। कोर्ट के आदेश पर नूरपुर थाने के एसएसआई शिवकुमार व दरोगा शहजाद अली व चार-पांच अन्य पुलिसकर्मियों समेत 12 लोगों पर हत्या व एससी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की विवेचना सीओ चांदपुर को सौंपी गई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से पुलिस में हड़कंप मचा है।
ग्राम झीरन निवासी जयपाल सिंह ने एडीजे कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में कहा है कि 12 जुलाई को उसके पुत्र नीटू की गांव के ही कल्लन, मनीष पुत्र शीशराम, मनीष पुत्र दलीप, देशी व चमन के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोपियों ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद दरोगा शहजाद अली, एसएसआई शिवकुमार, सिपाही सचिन कुमार व पांच अन्य पुलिस वालों ने उसके पुत्र की बुरी तरह पिटाई की और उसे मरणासन्न अवस्था में उठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद उसके पुत्र का कुछ पता नहीं लगा। वह लगातार पुलिस से पुत्र के बारे में पूछता रहा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया।
17 मार्च को दरोगा शहजाद अली उसके घर आया और उसे अपने साथ पहले बिजनौर कोतवाली व फिर गंगा बैराज ले गया। वहां पहले से ही कई पुलिस वाले उसके पुत्र की लाश के साथ मौजूद थे। पुलिस ने वहां उसे जातिसूचक शब्द कहते हुए जबरन कोरे कागजों पर अंगूठे लगवा लिए और उसकी मर्जी के बिना उसके पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपी ग्रामीणों के अलावा दरोगा शहजाद अली, एसएसआई शिवकुमार, सिपाही सचिन कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी।
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कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों दरोगाओं, पांच पुलिसकर्मियों समेत 12 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या, एससी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ शुभ सूचित ने रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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नूरपुर (बिजनौर)। कोर्ट के आदेश पर नूरपुर थाने के एसएसआई शिवकुमार व दरोगा शहजाद अली व चार-पांच अन्य पुलिसकर्मियों समेत 12 लोगों पर हत्या व एससी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की विवेचना सीओ चांदपुर को सौंपी गई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से पुलिस में हड़कंप मचा है।
ग्राम झीरन निवासी जयपाल सिंह ने एडीजे कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में कहा है कि 12 जुलाई को उसके पुत्र नीटू की गांव के ही कल्लन, मनीष पुत्र शीशराम, मनीष पुत्र दलीप, देशी व चमन के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोपियों ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद दरोगा शहजाद अली, एसएसआई शिवकुमार, सिपाही सचिन कुमार व पांच अन्य पुलिस वालों ने उसके पुत्र की बुरी तरह पिटाई की और उसे मरणासन्न अवस्था में उठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद उसके पुत्र का कुछ पता नहीं लगा। वह लगातार पुलिस से पुत्र के बारे में पूछता रहा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया।
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17 मार्च को दरोगा शहजाद अली उसके घर आया और उसे अपने साथ पहले बिजनौर कोतवाली व फिर गंगा बैराज ले गया। वहां पहले से ही कई पुलिस वाले उसके पुत्र की लाश के साथ मौजूद थे। पुलिस ने वहां उसे जातिसूचक शब्द कहते हुए जबरन कोरे कागजों पर अंगूठे लगवा लिए और उसकी मर्जी के बिना उसके पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपी ग्रामीणों के अलावा दरोगा शहजाद अली, एसएसआई शिवकुमार, सिपाही सचिन कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी।
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कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों दरोगाओं, पांच पुलिसकर्मियों समेत 12 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या, एससी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ शुभ सूचित ने रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है।