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मूलचंद चौहान को मिली जमानत

Wed, 14 Jun 2017 12:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Wed, 14 Jun 2017 12:20 AM IST
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बिजनौर में जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के मामले में जेल में बंद पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान, उनके पुत्र अमित चौहान व सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन और चांदपुर के पूर्व पालिकाध्यक्ष शेरबाज पठान को हाई कोर्ट नैनीताल से जमानत मिल गई है।
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बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने 18 जनवरी 2013 को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता जिला पंचायत सदस्य पवन कुमार अपने अन्य जिला पंचायत सदस्य  साथियों सहित ऋषिकेश के शिवा रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। 
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बिजनौर में जिला पंचायत के उप चुनाव 21 जनवरी 2013 को होना था। इसमें छतर सिंह की पत्नी विजयवीरी निर्दलीय व नसरीन सैफी सपा की उम्मीदवार थी। सपा नेता नसरीन सैफी के पक्ष में जबरन मतदान कराना चाहते थे। 
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सपा सरकार में राज्य मंत्री मूलचंद चौहान, उनके पुत्र अमित चौहान, राज्य मंत्री मनोज पारस, सपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन, सांसद यशवीर धोबी, चांदपुर के पूर्व पालिकाध्यक्ष शेरबाज पठान सहित अन्य सपा नेता लालबत्ती लगी गाड़ियों व पुलिस जीपों के काफिले के साथ शिवा रिसोर्ट में जबरन घुस आए और वहां ठहरे विजयवीरी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करके ले गए।

इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर पूर्व राज्यमंत्री मूलचंद चौहान, उनके पुत्र सहकारी बैंक के अध्यक्ष अमित चौहान, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन, कपिल गुर्जर ने पौड़ी की सीजीएम अदालत में आत्मसमर्पण किया था। 
शेरबाज पठान को लक्ष्मण झूला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर सैशन कोर्ट ने पूर्व राज्यमंत्री मूलचंद चौहान, उनके पुत्र अमित चौहान, पूर्व पालिकाध्यक्ष राशिद हुसैन, व शेरबाज पठान, कपिल गुर्जर की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। कपिल गुर्जर की जमानत हाई कोर्ट से छह जून को स्वीकार हो गई थी।  


हाईकोर्ट नैनीताल के अधिवक्ता संजय डोभाल  के अनुसार मंगलवार को पूर्व राज्यमंत्री मूलचंद चौहान, उनके पुत्र अमित चौहान, पूर्व पालिकाध्यक्ष राशिद हुसैन और शेरबाज पठान की जमानत हाई कोर्ट नैनीताल ने स्वीकार कर ली है।  
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