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बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

Tue, 14 Jun 2022 11:36 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jun 2022 11:36 PM IST
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Case registered against Bajrang Dal workers
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज
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बढ़ापुर। पुलिस ने सोमवार को कस्बा निवासी बजरंग दल के पदाधिकारी के विरुद्ध थाने में दर्ज मारपीट व धमकी देने के केस की वापसी और तीन पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन करने वाले बजरंग दल के 21 नामजद कार्यकर्ताओं सहित 60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि कस्बे में नकटा नदी पुल के समीप लग रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदर्शनी मेला में ड्रेगन ट्रेन झूला का संचालन करने वाले जिला रामपुर के ग्राम चकिया आजादनगर निवासी फरमान ने चार जून को पुलिस में दर्ज कराए केस में घटना दो जून की रात्रि करीब 10 बजे की बताते हुए कहा था कि कस्बे के मोहल्ला सत्तियान निवासी अंकित गुप्ता व मोहल्ला पक्काबाग निवासी शेखर पाल उसके झूले पर आए और दोनों लोग स्वयं को बजरंगदल का पदाधिकारी बताते हुए मुफ्त में झूला झुलाने के लिए दबाव बनाने लगे। मना करने पर दोनों ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की। पुलिस के आ जाने पर धमकी देते हुए चले गए। आरोप है कि अब भी धमका रहे हैं। उधर, इस मामले को लेकर सोमवार को बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेले में हो रहे अश्लील नृत्य का विरोध करने के लिए गए थे, जहां मेला कमेटी और पुलिसकर्मियों ने शेखर पाल के साथ मारपीट की और उसको थाने लेकर और उनके साथ अभद्रता भी की। प्रदर्शनकारियों ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने आदि की मांग रखी।
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मंगलवार को पुलिस ने थाने पर धरना-प्रदर्शन करने वाले बढ़ापुर निवासी बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख शेखर पाल, अंकित गुप्ता, मयूर गुप्ता, समर्थ, अहसान, विशाल, मयंक, सलमान, नंदकिशोर व सागर आदि 21 लोगों को नामजद करते हुए 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व बढ़ापुर-नगीना सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने आदि विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार तोमर ने इस केस के दर्ज होने की पुष्टि की है।
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