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हेलमेट नहीं पहनने पर कार चालक का चालान गलत

Sun, 14 Feb 2021 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 14 Feb 2021 12:12 AM IST
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Car driver's challan wrong for not wearing helmet
हेलमेट नहीं पहनने पर कार चालक का चालान गलत
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बिजनौर। सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने कार चालक का चालान हेलमेट न पहनने के आधार पर किए जाने को गलत माना है। उन्होंने कार चालक के विरुद्घ कार्रवाई को समाप्त कर दिया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ने मोहम्मद साजिद का नौ नवंबर 2020 को कार चलाते समय हेलमेट सुरक्षा उपकरण न पहनने के आधार पर 500 रुपये का चालान काटा गया था। साजिद ने अपनी कार संख्या यूपी-16 एल 3803 का पंजीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उसका चालान गलत किया गया है। इस संबंध में सहायक प्रवर्तन अधिकारी से आख्या मांगी गई थी। आख्या में कहा गया कि इस वाहन का चालान काटते समय सीट बेल्ट के बजाए हेल्मेट के विकल्प वाला बटन दब गया था। इसका उन्हें खेद है। सीजेएम ने अपने आदेश में लिखा है कि एआरटीओ प्रवर्तन को इस त्रुटि को ठीक करके ही अपनी चालान रिपोर्ट प्रेषित करनी चाहिए थी लेकिन कार चालक का चालान हेलमेट न पहनने के आधार पर ही किया गया। परिवहन अधिकारी का जवाब और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम में कार चालक द्वारा हेलमेट पहनने का कोई प्रावधान या नियम नहीं है। इसलिए चालान पर कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है।
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