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रचित हत्याकांड में तीन की जमानत याचिका निरस्त
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तीन आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने रचित हत्याकांड में आरोपी मतीन, वाजिद व समीर शेख की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना कोतवाली शहर के गांव सिहोरा गिरधरन निवासी धर्मेंद्र ने हल्दौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे रचित की कुछ दिन पहले सारिक से कहासुनी हो गई थी। पांच फरवरी 2021 को रचित मोबाइल खरीदने के लिए झालू गया था। जहां सारिक, शफीक, शहजाद व आसिफ निवासी झालू ने उसके बेटे को छतरी वाले कुएं के पास घेर लिया और तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। धमकी दी कि किसी ने उनके खिलाफ गवाही दी तो उसे जान से मार देंगे। इस घटना से अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें खुली छोड़कर भाग गए थे। इस हत्याकांड में पुलिस विवेचना में नहटौर निवासी मतीन, वाजिद व समीर शेख निवासी झालू के भी नाम सामने आए थे।
तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है।
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बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने रचित हत्याकांड में आरोपी मतीन, वाजिद व समीर शेख की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
थाना कोतवाली शहर के गांव सिहोरा गिरधरन निवासी धर्मेंद्र ने हल्दौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे रचित की कुछ दिन पहले सारिक से कहासुनी हो गई थी। पांच फरवरी 2021 को रचित मोबाइल खरीदने के लिए झालू गया था। जहां सारिक, शफीक, शहजाद व आसिफ निवासी झालू ने उसके बेटे को छतरी वाले कुएं के पास घेर लिया और तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। धमकी दी कि किसी ने उनके खिलाफ गवाही दी तो उसे जान से मार देंगे। इस घटना से अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें खुली छोड़कर भाग गए थे। इस हत्याकांड में पुलिस विवेचना में नहटौर निवासी मतीन, वाजिद व समीर शेख निवासी झालू के भी नाम सामने आए थे।
तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है।