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बाप-बेटे को तीन साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Jan 2017 11:24 PM IST
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कोर्ट का फैसला।
- फोटो : प्रतीकात्मक
बिजनौर (ब्यूरो)। एडीजे नसीम अहमद ने हमलावर बाप-बेटे को तीन तीन वर्ष के कारावास व दस दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। धामपुर के गांव बगदाद अंसार निवासी नजमा खातून ने रिपोर्ट लिखाई थी कि बच्चों के बीच खेलकूद के दौरान विवाद हो गया था।
छह अक्तूबर 2006 की शाम छह बजे मोहम्मद अली जान, उसके पुत्र सुहैल अहमद, नवेद औन जुनेद ने नजमा के पति हबीब अहमद को घर के बाहर बुलाया। उसका पति व पुत्र कासिम घर के बाहर आए, तो आरोपियों ने उनको गाली देनी शुरू कर दी। मना करने पर अली जान ने तवल व सुहैल अहमद ने तलवार से हबीब व कासिम पर वार कर घायल कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता भस्सूराम के अनुसार नवेद व जुनैद के नाबालिग होने के कारण उनका मामला सुनवाई के लिए जुवेनाइल कोर्ट को भेज दिया गया है। अली जान व उसके पुत्र सुहैल अहमद को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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छह अक्तूबर 2006 की शाम छह बजे मोहम्मद अली जान, उसके पुत्र सुहैल अहमद, नवेद औन जुनेद ने नजमा के पति हबीब अहमद को घर के बाहर बुलाया। उसका पति व पुत्र कासिम घर के बाहर आए, तो आरोपियों ने उनको गाली देनी शुरू कर दी। मना करने पर अली जान ने तवल व सुहैल अहमद ने तलवार से हबीब व कासिम पर वार कर घायल कर दिया।
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शासकीय अधिवक्ता भस्सूराम के अनुसार नवेद व जुनैद के नाबालिग होने के कारण उनका मामला सुनवाई के लिए जुवेनाइल कोर्ट को भेज दिया गया है। अली जान व उसके पुत्र सुहैल अहमद को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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