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रिटर्न जमा नहीं करने में फंसी 50 फर्म, अफसरों ने रजिस्ट्रेशन किए निरस्त
Updated Sat, 24 Jun 2017 02:31 AM IST
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बार-बार चेताने व नोटिस देने पर भी फर्म मालिकों द्वारा जमा नहीं किया गया रिटर्न
जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया चलने के बाद महकमे के अधिकारी हरकत में आए
अमर उजाला ब्यूरो
अमरोहा।
रिटर्न जमा नहीं करने के मामले में 50 फर्म फंस गई हैं। बार-बार चेताने व नोटिस देने पर भी मालिकों द्वारा रिटर्न जमा नहीं किया गया है। उनकी इस लापरवाही को वाणिज्य कर विभाग ने गंभीरता से लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने सभी के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं। जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया चलने के बाद अफसरों ने यह कार्रवाई की है।
वाणिज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड तमाम ऐसी फर्म हैं, जिनके द्वारा रिटर्न नहीं भरा जा रहा है। मार्च माह में उनको फोन कर चेताया गया था। बावजूद इसके उन्होंने रिटर्न की अदाएगी नहीं की। इसके बाद महकमे के अफसरों ने उनकी मेल आईडी पर भी संदेश भेजकर चेताने की कार्रवाई की, लेकिन फर्म मालिकों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में उनको नोटिस भेजा गया। इस पर भी हरकत में नहीं आए।
इस संबंध में असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि करीब 50 फर्म हैं, जिनके मालिकों ने कोई रिटर्न नहीं भरा है। नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसलिए इन फर्मों के पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। करीब 20 फर्म अभी ऐसी और हैं, जिन्हें नोटिस भिजवाने की कार्रवाई की गई है। अगर फर्म मालिक रिटर्न नहीं भरते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किए जाएंगे।
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हेल्प लाइन पर लें जीएसटी की जानकारी
अमरोहा। यदि किसी व्यापारी को जीएसटी के बारे में कोई सूचना हासिल करनी है तो बेहिचक हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने दो नंबर जारी किए हैं। ये नंबर 7235001957 व 7235001958 हैं। कोई भी व्यापारी इन नंबरों पर बातचीत कर जीएसटी से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
25 से जीएसटी में होगा रजिस्ट्रेशन
अमरोहा। आगामी 25 जून से वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कुलदीप कुमार ने बताया कि 25 तारीख से नए लोग जीएसटी में पंजीकरण करा सकते हैं। जिन व्यापारियों का अनरोलमेंट नहीं हुआ है। उनको एक और मौका दिया जा रहा है। वह 25 से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन जीएसटी में माइग्रेट करा सकते हैं। नहीं कराएंगे तो उनका पंजीयन स्वयं निरस्त हो जाएगा।
50 फर्मों के मालिकों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसलिए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। 25 जून से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। यदि किसी व्यापारी को कोई दिक्कत है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर उसको दूर करा सकता है।
- कुलदीप कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग
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जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया चलने के बाद महकमे के अधिकारी हरकत में आए
अमर उजाला ब्यूरो
अमरोहा।
रिटर्न जमा नहीं करने के मामले में 50 फर्म फंस गई हैं। बार-बार चेताने व नोटिस देने पर भी मालिकों द्वारा रिटर्न जमा नहीं किया गया है। उनकी इस लापरवाही को वाणिज्य कर विभाग ने गंभीरता से लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने सभी के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए हैं। जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया चलने के बाद अफसरों ने यह कार्रवाई की है।
वाणिज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड तमाम ऐसी फर्म हैं, जिनके द्वारा रिटर्न नहीं भरा जा रहा है। मार्च माह में उनको फोन कर चेताया गया था। बावजूद इसके उन्होंने रिटर्न की अदाएगी नहीं की। इसके बाद महकमे के अफसरों ने उनकी मेल आईडी पर भी संदेश भेजकर चेताने की कार्रवाई की, लेकिन फर्म मालिकों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में उनको नोटिस भेजा गया। इस पर भी हरकत में नहीं आए।
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इस संबंध में असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि करीब 50 फर्म हैं, जिनके मालिकों ने कोई रिटर्न नहीं भरा है। नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसलिए इन फर्मों के पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। करीब 20 फर्म अभी ऐसी और हैं, जिन्हें नोटिस भिजवाने की कार्रवाई की गई है। अगर फर्म मालिक रिटर्न नहीं भरते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किए जाएंगे।
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हेल्प लाइन पर लें जीएसटी की जानकारी
अमरोहा। यदि किसी व्यापारी को जीएसटी के बारे में कोई सूचना हासिल करनी है तो बेहिचक हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने दो नंबर जारी किए हैं। ये नंबर 7235001957 व 7235001958 हैं। कोई भी व्यापारी इन नंबरों पर बातचीत कर जीएसटी से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
25 से जीएसटी में होगा रजिस्ट्रेशन
अमरोहा। आगामी 25 जून से वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कुलदीप कुमार ने बताया कि 25 तारीख से नए लोग जीएसटी में पंजीकरण करा सकते हैं। जिन व्यापारियों का अनरोलमेंट नहीं हुआ है। उनको एक और मौका दिया जा रहा है। वह 25 से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन जीएसटी में माइग्रेट करा सकते हैं। नहीं कराएंगे तो उनका पंजीयन स्वयं निरस्त हो जाएगा।
50 फर्मों के मालिकों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसलिए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। 25 जून से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। यदि किसी व्यापारी को कोई दिक्कत है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर उसको दूर करा सकता है।
- कुलदीप कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग