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दुकानदान और फेरी विक्रेता पालीथिन व प्लास्टिक बैग का प्रयोग नहीं करेंगे, लगाई रोक
Updated Fri, 16 Jun 2017 01:43 AM IST
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दुकानदार और फेरी विक्रेता के पॉलीथिन प्रयोग पर रोक
क्रासर-
डीएम ने बैठक लेते हुए अफसरों को दिए कड़े निर्देश, दुकानों और फड़ वालों की होगी चेकिंग
अमर उजाला ब्यूरो
अमरोहा।
डीएम नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता मेें कलक्ट्रेट सभागार में पॉलीथिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के संबंध में बैठक आयोजित हुई। आदेश दिए गए हैं कि दुकानदार, फेरी विक्रेता पालीथिन व प्लास्टिक के बैग का प्रयोग नहीं करेंगे। आदेश पर अमल न करने पर कार्रवाई का कदम उठाया जाएगा।
उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारी और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए जागरूकता गोष्ठी, रैली का आयोजन किया जाए, जिसमें व्यापार संघ और स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य को बुलाकार इसके रोकथाम के लिए विचार-विमर्श करें। स्टॉक रखने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करेंगे। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसको रोकथाम के लिए अपने कार्यों की 3 दिन के अंदर कार्ययोजना बनाकर उप जिलाधिकारी को सौपें।
उन्होंने डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिए कि वे विद्यालयों में अभियान चलाकर बच्चों को बताएं जिससे बच्चे अपने ग्राम और मोहल्लें में अन्य लोगों को पॉलीथिन के हानिकारक प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक कर सकें। पहले शहरी क्षेत्रों के लोगों को जागरूक कर फिर ग्राम-ग्राम और डोर-टू-डोर जाकर लोगों को अभियान चलाकर जागरूक करें। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सभी अधिशासी अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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क्रासर-
डीएम ने बैठक लेते हुए अफसरों को दिए कड़े निर्देश, दुकानों और फड़ वालों की होगी चेकिंग
अमर उजाला ब्यूरो
अमरोहा।
डीएम नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता मेें कलक्ट्रेट सभागार में पॉलीथिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के संबंध में बैठक आयोजित हुई। आदेश दिए गए हैं कि दुकानदार, फेरी विक्रेता पालीथिन व प्लास्टिक के बैग का प्रयोग नहीं करेंगे। आदेश पर अमल न करने पर कार्रवाई का कदम उठाया जाएगा।
उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारी और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए जागरूकता गोष्ठी, रैली का आयोजन किया जाए, जिसमें व्यापार संघ और स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य को बुलाकार इसके रोकथाम के लिए विचार-विमर्श करें। स्टॉक रखने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करेंगे। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसको रोकथाम के लिए अपने कार्यों की 3 दिन के अंदर कार्ययोजना बनाकर उप जिलाधिकारी को सौपें।
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उन्होंने डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिए कि वे विद्यालयों में अभियान चलाकर बच्चों को बताएं जिससे बच्चे अपने ग्राम और मोहल्लें में अन्य लोगों को पॉलीथिन के हानिकारक प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक कर सकें। पहले शहरी क्षेत्रों के लोगों को जागरूक कर फिर ग्राम-ग्राम और डोर-टू-डोर जाकर लोगों को अभियान चलाकर जागरूक करें। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सभी अधिशासी अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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