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अब मेडिकल लाइसेंस कराना होगा आधार से लिंक
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अब मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कराने होंगे आधार से लिंक
बिजनौर। मेडिकल स्टोर संचालकों को अब अपना लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक कराने होंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने विभागीय अफसरों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शीघ्र ही रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को भी आधार कार्ड से लिंक कराने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में लगभग तीन हजार मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हैं। इनमें दो हजार फुटकर और एक हजार थोक लाइसेंस शामिल हैं। अफसरों की मानें तो अभी तक इनमें करीब 25 फीसदी लाइसेंस ही आधार कार्ड से लिंक हो पाए हैं। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को इसके लिए सूचित किया जा चुका है। सभी संचालकों को सख्ती से इसका पालन करने की बात कही गई है। अफसरों के अनुसार शासन ने मार्च से इसे लागू कर दिया है। इसके बाद से सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक कराने अनिवार्य हैं। सभी संचालकों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के लाइसेंस निरस्त कर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। मेडिकल स्टोर संचालक अपने लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक कराएं। जिससे परेशानी से बचा जा सके। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। इसके बाद भी इसका पालन नहीं करने वालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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बिजनौर। मेडिकल स्टोर संचालकों को अब अपना लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक कराने होंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने विभागीय अफसरों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शीघ्र ही रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को भी आधार कार्ड से लिंक कराने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में लगभग तीन हजार मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हैं। इनमें दो हजार फुटकर और एक हजार थोक लाइसेंस शामिल हैं। अफसरों की मानें तो अभी तक इनमें करीब 25 फीसदी लाइसेंस ही आधार कार्ड से लिंक हो पाए हैं। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को इसके लिए सूचित किया जा चुका है। सभी संचालकों को सख्ती से इसका पालन करने की बात कही गई है। अफसरों के अनुसार शासन ने मार्च से इसे लागू कर दिया है। इसके बाद से सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक कराने अनिवार्य हैं। सभी संचालकों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के लाइसेंस निरस्त कर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। मेडिकल स्टोर संचालक अपने लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक कराएं। जिससे परेशानी से बचा जा सके। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। इसके बाद भी इसका पालन नहीं करने वालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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