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आधार से लिंक होगा वोटर कार्ड, आएगी पारदर्शिता
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ज्ञानपुर। अब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक अगस्त से बीएलओ घर-घर जाकर आधार नंबर का विवरण जुटाएंगे। वोटर की जन्म तिथि और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर भी अब आधार कार्ड को मान्यता दे दी गई है। अब युवाओं को भी वोटर लिस्ट में आवेदन करने के लिए एक वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर तीन माह पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम सूची में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान राजस्व से जुड़े अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी। कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और मतदाता लिस्ट में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए अब आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने में भी आसानी होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक अगस्त से अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब युवा मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आयोग ने अब वर्ष में चार बार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में अवसर दिया जाएगा। इससे मतदाता सूची लगातार अपडेट होती रहेगी। उन्होंने बताया कि आधार नंबर संकलन के लिए संबंधित बीएलओ एक अगस्त से घर-घर जाकर दस्तक देंगे। इसके लिए सात और 21 अगस्त को प्रत्येक मतदेय स्थल पर विशेष अभियान भी चलेंगे। 31 मार्च 2023 तक आधार संख्या एकत्र करने के लिए सूची में पंजीकृत 100 प्रतिशत मतदाताओं से संपर्क करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि उन्होंने बताया यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे इस आशय की जानकारी देनी होगी और पहचान के लिए निर्धारित अन्य विकल्पों में से कोई एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता को अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जन्म प्रमाणपत्र या निवास प्रमाण पत्र के तौर अन्य दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी मान्यता दे दी गई है। मतदाता पोर्टल पर आनलाइन भी स्वयं अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं।
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अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान राजस्व से जुड़े अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी। कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और मतदाता लिस्ट में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए अब आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने में भी आसानी होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक अगस्त से अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब युवा मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आयोग ने अब वर्ष में चार बार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में अवसर दिया जाएगा। इससे मतदाता सूची लगातार अपडेट होती रहेगी। उन्होंने बताया कि आधार नंबर संकलन के लिए संबंधित बीएलओ एक अगस्त से घर-घर जाकर दस्तक देंगे। इसके लिए सात और 21 अगस्त को प्रत्येक मतदेय स्थल पर विशेष अभियान भी चलेंगे। 31 मार्च 2023 तक आधार संख्या एकत्र करने के लिए सूची में पंजीकृत 100 प्रतिशत मतदाताओं से संपर्क करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि उन्होंने बताया यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे इस आशय की जानकारी देनी होगी और पहचान के लिए निर्धारित अन्य विकल्पों में से कोई एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता को अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जन्म प्रमाणपत्र या निवास प्रमाण पत्र के तौर अन्य दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी मान्यता दे दी गई है। मतदाता पोर्टल पर आनलाइन भी स्वयं अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं।
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