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Bhadohi News: आर्म्स एक्ट के दो दोषी को दो वर्ष का कारावास

Sat, 09 Nov 2024 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 09 Nov 2024 01:38 AM IST
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Two years imprisonment to two accused of Arms Act
अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को दो साल का कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक 18 सितंबर 2013 को एसओ औराई हमराही शलेंद्र दूबे, सतीश पाल, जितेंद्र यादव की मौजूदगी में उगापुर बाजार में शांति व्यवस्था को लेकर ड्यूटी कर रहे थे। सूचना मिलने पर बदमाशों का पीछा किया। बैराखास के पास बदमाशों की गोली से चौकी असनांव के दो कांस्टेबल घायल हो गए।

ग्रामीणों ने बदमाशों को खेत में घेर लिया। ग्रामीणों ने दो बदमाश को पकड़ लिया। जिसमें एक जयशंकर मिश्र उर्फ करिया निवासी विट्ठलपुर और दूसरा विनय यादव निवासी गोपीपुर ज्ञानपुर के रूप में पहचान हुई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां कोर्ट ने विनय कुमार यादव और जयशंकर मिश्र को आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए दो-दो साल कारावास पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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