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Bhadohi News: नहीं है नियमावली, आचार संहिता लगने पर हटाए जाते हैं होर्डिंग

Sat, 21 Feb 2026 01:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Feb 2026 01:45 AM IST
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There is no regulation; hoardings are removed when the code of conduct comes into effect.
गोपीगंज नगर में पोल पर लगा होर्डिंग। संवाद
ज्ञानपुर। शहर से गांव तक के बाजार त्योहारों में शुभकामनाओं वाले होर्डिंग-बैनर से पट जाते हैं। नगर पालिका ने कोई नियमावली बनाई ही नहीं है। सिर्फ आचार संहिता लगने के बाद ही चट्टी-चौराहों से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए जाते हैं। सामान्य दिनों में इस पर कोई भी रोक-टोक करने वाला नहीं है। भदोही और गोपीगंज दो बड़ी नगरपालिकाएं हैं। इसके अलावा ज्ञानपुर, सुरियावां, नईबाजार, घोसिया और खमरिया नगर पंचायतें हैं। किसी भी नगर पंचायत में होर्डिंग बैनर के लिए कोई नियमावली नहीं है। इसी नियम की आड़ में फायदा उठाकर ठेकेदार होर्डिंग बैनर लगवाने का ठेका लेते हैं। इसके साथ ही नगर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं। होर्डिंग-बैनर लगाने की सबसे ज्यादा डिमांड भदोही और गोपीगंज में है। बीते 10 सालों में जिला पंचायत, लोकसभा, विधानसभा और निकायों में आठ बार चुनाव हुए हैं।
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चुनावी अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन नगरों और गांवों में लगे होर्डिंग बैनर हटाता है।
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