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जिले में आज से खुलेंगी दुकानें
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ज्ञानपुर। प्रशासन की जिला स्तरीय समिति ने लॉकडाउन के मानकों के अंतर्गत बाजार खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समिति की बैठक में दुकानें खोलने की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया गया। लॉकडाउन की अवधि अथवा अगले आदेश तक अलग-अलग दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया। ज्यादातर दुकानें सुबह 11 से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी। व्यापारी मंगलवार से नई व्यवस्था के तहत दुकानें खोल सकते हैं।
जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस कप्तान राम बदन सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि ब्यूटी पॉर्लर और शृृंगार प्रसाधन की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। जबकि सैलून सुबह सात से शाम पांच बजे तक खोले जाएंगे। गिफ्ट, हार्डवेयर, मोबाइल की दुकानें, सेनेटरी, लोहे की दुकानें, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और ऑटोमोबाइल की दुकानें दिन के 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। मिठाई की स्थायी रूप से बनीं दुकानें ही खुलेंगी। उनका खुलने का समय सुबह सात से शाम छह बजे तक रहेगा। इसी में समोसा, नमकीन और दालमोट की दुकानें भी शामिल रहेंगी। रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग, जूता-चप्पल, कॉस्मेटिक्स, चश्मा घर, बुक-स्टेशनरी, मोटर, फर्नीचर, फोटोग्राफी और फोटो लैब दिन के 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे। ज्वेलरी शॉप 11 से पांच बजे तक खुलेंगी।
मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकते हैं। जबकि फल, सब्जी, दूध की डोर स्टेप आपूर्ति और स्थायी दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। जबकि किराना की स्थायी दुकानें सुबह सात से शाम छह बजे तक खुलेंगी। साप्ताहिक बंदी के दिन कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि इस दौरान लॉकडाउन के निर्धारित मानकों का पूरा पालन करना होगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान का दायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखे। लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस कप्तान राम बदन सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि ब्यूटी पॉर्लर और शृृंगार प्रसाधन की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। जबकि सैलून सुबह सात से शाम पांच बजे तक खोले जाएंगे। गिफ्ट, हार्डवेयर, मोबाइल की दुकानें, सेनेटरी, लोहे की दुकानें, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और ऑटोमोबाइल की दुकानें दिन के 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। मिठाई की स्थायी रूप से बनीं दुकानें ही खुलेंगी। उनका खुलने का समय सुबह सात से शाम छह बजे तक रहेगा। इसी में समोसा, नमकीन और दालमोट की दुकानें भी शामिल रहेंगी। रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग, जूता-चप्पल, कॉस्मेटिक्स, चश्मा घर, बुक-स्टेशनरी, मोटर, फर्नीचर, फोटोग्राफी और फोटो लैब दिन के 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे। ज्वेलरी शॉप 11 से पांच बजे तक खुलेंगी।
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मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकते हैं। जबकि फल, सब्जी, दूध की डोर स्टेप आपूर्ति और स्थायी दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। जबकि किराना की स्थायी दुकानें सुबह सात से शाम छह बजे तक खुलेंगी। साप्ताहिक बंदी के दिन कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि इस दौरान लॉकडाउन के निर्धारित मानकों का पूरा पालन करना होगा। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान का दायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखे। लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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