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Bhadohi: पूर्व विधायक विजय मिश्र के कुनबे पर लगातार कस रहा शिकंजा, भतीजे मनीष के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Sat, 19 Nov 2022 10:16 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 19 Nov 2022 10:16 PM IST
सार

पूर्व विधायक विजय मिश्र के भतीजे  मनीष मिश्र के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। मनीष के खिलाफ गैंगस्टर, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, जालसाजी सहित 21 मुकदमे दर्ज हैं। 

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screws tightening on former MLA Vijay Mishra nephew Manish three arms license revoked
मनीष मिश्र। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके कुनबे पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शनिवार को पूर्व विधायक के भतीजे मनीष मिश्र के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। मनीष के खिलाफ गैंगस्टर, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, जालसाजी सहित 21 मुकदमे दर्ज हैं। 

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जिला प्रशासन पूर्व विधायक और परिजनों की अपराध से अर्जित संपत्ति भी कुर्क कर रहा है। शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने विजय मिश्र के बेटे-बहू और समधी के नाम से खरीदी गई करोड़ों की जमीन कुर्क करने का आदेश दिया था।
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शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व विधायक के भतीजे मनीष मिश्र निवासी कौलापुर, गोपीगंज के नाम से स्वीकृत तीन शस्त्र राइफल, रिवाल्वर और डीबीबीएल के लाइसेंस निरस्त कर दिए। मनीष मिश्र लूट व हत्या के मामले में वाराणसी जेल में बंद है। उसके विरुद्ध भदोही, वाराणसी के अलावा महाराष्ट्र राज्य में लूट, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, गैंगस्टर, एनएसए व धोखाधड़ी के मामलों में कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं।

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जबकि पूर्व विधायक विजय मिश्र आगरा जेल में निरुद्ध है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि  पूर्व विधायक के भतीजे के तीन शस्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद निरस्त कर दिए गए। विधायक की आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

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