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UP: आधी-अधूरी दी साड़ी प्रिटिंग मशीन, अब ब्याज के साथ लौटाने होंगे 3.75 लाख; आर्थिक क्षति से परेशान था ग्राहक

Wed, 07 Jan 2026 06:13 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 07 Jan 2026 06:13 PM IST
सार

Bhadohi News: जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश ने चेताया कि अगर दो माह में पैसा नहीं दिया जाता है तो पूरी धनराशि 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी। कंपनी को 10 हजार रुपये उपभोक्ता को वाद खर्च के रूप में भी देने होंगे।

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जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश ने दिया आदेश। - फोटो : संवाद

विस्तार

साड़ी प्रिटिंग मशीन का पूरा पैसा लेने के बाद भी उपभोक्ता को आधी-अधूरी मशीन देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ स्थित प्रिटिंग मशीन की कंपनी को पौने चार लाख रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश संजय कुमार डे ने उपभोक्ता को 10 हजार रुपये वाद खर्च दिए जाने का भी आदेश दिया। 

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कहा कि दो महीने में आदेश का अनुमान न होने पर पूरी धनराशि को 12 फीसदी ब्याज के साथ देनी होगी। सुरियावां के मलेपुर मलाईपुर निवासी सुनील कुमार मिश्र ने 25 जून 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में मे. कलर डेवलपर्स इंडिया के प्रो. आशीष बिसेन रिंग रोड कमला नेहरू नगर लखनऊ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 
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बताया कि वह कपड़े की प्रिटिंग के लिए मशीन खरीदने के लिए कंपनी को कुल तीन लाख 75 हजार रुपये दिए। जिसमें ब्याज पर पैसा लेकर 17 अक्तूबर 2023 को दो लाख व 30 अक्तूबर 2023 को एक लाख रुपये भेजा। वहीं एक मई 2024 को 70 हजार और पांच हजार रुपये नगद ले जाकर कंपनी को दिया। जिसके बाद कंपनी ने उन्हें मशीन तो भेजा, लेकिन उसका प्रिटिंग हेड नहीं भेजा। 

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आर्थिक क्षति से परेशान था उपभोक्ता

बताया कि कंपनी के इंजीनियर प्रिटिंग हेड ले जाकर उसे चालू करेगा। जून 2024 के बाद कई बार कहने के बाद भी कंपनी की ओर से प्रिटिंग हेड मशीन नहीं भेजी गई। जिससे मशीन चालू नहीं हो सकी। इससे उसे आर्थिक क्षति हुई। जिसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 

उपभोक्ता आयोग की ओर से नोटिस भेजी गई। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने उपभोक्ता की सेवा में कमी पाते हुए तीन लाख 75 हजार रुपये दो माह के अंदर छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।

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