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Bhadohi News: 72 ईंट भट्ठा संचालकों के खिलाफ आरसी जारी

Sat, 26 Aug 2023 12:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Aug 2023 12:56 AM IST
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RC issued against 72 brick kiln operators
80 लाख विनियमन शुल्क जमा न करने पर जिले के 72 ईंट भट्ठा संचालकों पर शिकंजा कसा गया है। नोटिस भेजने के बाद भी राजस्व न जमा करने पर डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर सभी के खिलाफ शुक्रवार को आरसी जारी की गई। एक सप्ताह में रायल्टी (विनियमन शुल्क) न जमा करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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जिले में वैसे तो 100 से अधिक ईंट भट्ठा संचालित हैं। कुछ संचालक समय से जरूरी भुगतान को कर देते हैं, लेकिन कई लापरवाही बरतते हैं। मनमानी तरीके से बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र लिए संचालित किए जा रहे तमाम ईंट भट्ठे पर्यावरण में जहर तो घोल ही रहे हैं। संचालक राजस्व को भी चपत लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बेधड़क मिट्टी का खनन कर ईंट बनाने का व्यवसाय किया जा रहा है, लेकिन रायल्टी जमा करने में रूचि नहीं ली जा रही है। वर्ष 2020-21 में 80 लाख रुपये की रायल्टी की अदायगी न करने पर सख्त महकमे ने 72 ईंट भट्ठा संचालकों को आरसी जारी कर दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर खनन निरीक्षक ने ईट भट्ठे स्वामियों को निर्देशित किया कि जल्द रायल्टी जमा कर दें अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि भट्ठा संचालकों से बकाया की धनराशि में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली किया जाएगा। बताते चलें कि खेतों से मिट्टी खोदने के लिए खनन विभाग के अधिनियम के तहत 20 शर्तें तय की गई हैं। इसमें ईंट भट्ठा संचालन के लिए मिट्टी खोदाई के उपरांत दूसरे स्थान पर ले जाने का नियम है, जबकि धरातल पर यह है कि खोदाई कर उसी स्थान पर पथाई भी किया जाता है। इसके अलावा किसी भी दशा में एक मीटर से ज्यादा गहराई तक खोदाई नहीं किया जाएगा। जिस खेत से मिट्टी उठा रहे हैं। उस खेत के चारों ओर मेड़ों के सहारे ऊपर की तरफ आधा मीटर तक तलहटी में एक मीटर मिट्टी छोड़नी होगी और मिट्टी निकालते समय खेत की ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को पहले एक स्थान पर एकत्र करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी काटने के बाद उसे खेत में फैलाना होगा। खोदाई के समय खेत के चारों ओर पर्दे लगाने होंगे, जिससे धूल आदि न उड़े।
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