{"_id":"677ebe62b7846cea02049254","slug":"public-information-officer-summoned-for-not-giving-information-under-rti-bhadohi-news-c-191-1-gyn1003-121016-2025-01-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhadohi News: आरटीआई के तहत सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारी तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhadohi News: आरटीआई के तहत सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारी तलब
विज्ञापन
सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर प्रभारी मंडलीय उपनिदेशक पंचायत मिर्जापुर ने डीपीआरओ के जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर तलब किया है।
नोटिस में उन्होंने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी आवेदक को देने के साथ ही उसकी एक प्रति कार्यालय में भी देने के निर्देश दिए। डीघ ब्लॉक के ओझापुर निवासी लवकुश तिवारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत डीपीआरओ कार्यालय में पत्र भेजकर ओझापुर गांव में हुए कार्यों को लेकर चार बिंदुओं में जानकारी मांगी थी। जिसमें उन्होंने 2020 से 2024 के बीच कराए गए कार्यों का बैंक डिटेल, इनवास, बाउचर के साथ निविदा किस पेपर में प्रकाशित हुआ और काम कराने वाली कार्यदायी संस्था के बिल बाउचर की जानकारी मांगी थी।
लेकिन डीपीआरओ कार्यालय की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इस पर उन्होंने प्रभारी मंडलीय उपनिदेशक पंचायत मिर्जापुर से इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
नोटिस में उन्होंने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी आवेदक को देने के साथ ही उसकी एक प्रति कार्यालय में भी देने के निर्देश दिए। डीघ ब्लॉक के ओझापुर निवासी लवकुश तिवारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत डीपीआरओ कार्यालय में पत्र भेजकर ओझापुर गांव में हुए कार्यों को लेकर चार बिंदुओं में जानकारी मांगी थी। जिसमें उन्होंने 2020 से 2024 के बीच कराए गए कार्यों का बैंक डिटेल, इनवास, बाउचर के साथ निविदा किस पेपर में प्रकाशित हुआ और काम कराने वाली कार्यदायी संस्था के बिल बाउचर की जानकारी मांगी थी।
विज्ञापन
लेकिन डीपीआरओ कार्यालय की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इस पर उन्होंने प्रभारी मंडलीय उपनिदेशक पंचायत मिर्जापुर से इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।