फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   One year imprisonment for husband, wife and son each

Bhadohi News: पति-पत्नी एवं बेटे को एक-एक साल कारावास

Fri, 13 Oct 2023 11:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Oct 2023 11:59 PM IST
विज्ञापन
One year imprisonment for husband, wife and son each
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी असद अहमद हाशमी की अदालत ने मारपीट के एक मामले में पति-पत्नी एवं बेटे को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई। उनको एससीएसटी के मुकदमे में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

दुर्गागंज के हरदुआं निवासी सत्य नारायण गौतम ने 10 मार्च 2016 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह अपने खेत में चरी बो रहा था। उसी दौरान सुभाष पांडेय, रामकुमार गुप्ता, गौरव गुप्ता, भानुमति ने गाली गलौज एवं मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। सुनवाई के दौरान ही सुभाष पांडेय की मौत हो गई। जहां दोनों पक्ष के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने एससीएसटी के मुकदमें में दोषमुक्त कर दिया, जबकि मारपीट के मामले में एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिल शुक्ल ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed