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विधायक विजय मिश्र के पौत्र की जमानत खारिज, गायिका से दुष्कर्म के आरोप में 25 दिन से जेल में बंद
Sat, 16 Jan 2021 04:14 PM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Sat, 16 Jan 2021 04:14 PM IST
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विधायक विजय मिश्र।
- फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी की गायिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी बाहुबली विधायक विजय मिश्र के पौत्र विकास मिश्र की जमानत खारिज हो गई। भदोही में एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले को संगीन मानते हुए याचिका खारिज कर दी। गत 18 अक्तूबर को गोपीगंज थाने में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में विधायक और उनका पुत्र भी आरोपी है।
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18 अक्तूबर को वाराणसी की एक महिला गायिका ने ज्ञानपुर विधायक, उनके पुत्र विष्णु और भतीजे के पुत्र विकास पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि विधायक को इससे पूर्व रिश्तेदार से संपत्ति विवाद में मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस समय वह आगरा जेल में निरुद्ध हैं।
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21 दिसंबर 2020 को पौत्र विकास मिश्र को पुलिस ने कौलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, हालांकि पुत्र विष्णु मिश्र अब भी फरार है। विकास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए एडीजे प्रथम रामकरन यादव की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
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दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने की।