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शिकंजाः विधायक विजय मिश्र के चार मुकदमों में चार्जशीट की तैयारी, साक्ष्य जुटा रही पुलिस

Sun, 01 Aug 2021 08:38 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 01 Aug 2021 08:38 PM IST
सार

सामूहिक दुष्कर्म सहित कई मुकदमों में आगरा जेल में निरुद्ध ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के बाद कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इसके साथ ही विवेचक अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुट गया है। 

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MLA Vijay Mishra case in bhadohi  police collecting evidence for Preparation of charge sheet in four cases
विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीजेएम कोर्ट में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की शुक्रवार को पेशी के बाद पुलिस चार मुकदमों में चार्जशीट की तैयारी में लग गई है। पुलिस सामूहिक दुष्कर्म और अन्य मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। कालीन व्यवसायी से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में विधायक के खिलाफ औराई में गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी।

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इसके बाद कौलापुर निवासी रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने मकान और खेत पर कब्जा करने और अन्य आरोपों में विधायक पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में विधायक को 14 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के आगर जिले से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद विधायक पर सात मुकदमे दर्ज हुए।  
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दो मामलों में विधायक के खिलाफ चार्जशीट भी भेजी जा चुकी है जबकि चार अन्य मामलों में पेशी न होने के कारण रिमांड नहीं बन रहा था। सामूहिक दुष्कर्म सहित कई मुकदमों में आगरा जेल में निरुद्ध ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के बाद कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही विवेचक अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुट गया है।

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पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि विधायक की पेशी के बाद रिमांड बनी है। नियमानुसार रिमांड बनने के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी है। इसके लिए गोपीगंज थाने की पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। दूसरी ओर असलहा लाइसेंस के मामले में डीएम कोर्ट ने दो माह पहले ही विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री गोपीगंज पुलिस से तलब की है लेकिन वह अभी तक उपलब्ध नहीं करा सकी। शुक्रवार को पेशी के दौरान सीजेएम कोर्ट ने भी विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री को तलब किया। 

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