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एमएलसी चुनाव में निरक्षर व दिव्यांगजनों को मिलेंगे सहायक
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एमएलसी चुनाव में दिव्यांगजन और निरक्षर मतदाताओं को सहयोगी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए पांच अप्रैल तक आवेदन करना होगा। मतदान के लिए आवेदक 18 साल से अधिक उम्र के अपने घर के किसी व्यक्ति को चुन सकेंगे।
एमएलसी चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। वाराणसी परिक्षेत्र में शामिल भदोही जिले में कुल 1354 जनप्रतिनिधि मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि मतदान नौ अप्रैल को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना 12 अप्रैल को होगी। एमएलसी चुनाव में जिले के 766 महिलाओं एवं 588 पुरुषों सहित कुल 1354 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एमएलसी चुनाव में कई बीडीसी, प्रधान सहित अन्य मतदाता निरक्षर हैं। उनका फायदा कुछ प्रत्याशी उठा लेते हैं। दिव्यांग और निरक्षर मतदाताओं को सहयोगी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए पांच अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी का एक बार ही साथी के रूप में मत अभिलिखित करने लिए मान्य होगा। मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी की ओर से उन्हीं मतदाताओं का साथी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिन्होंने सहायक रिटर्निंग अफसर से साथी की अनुमति प्राप्त कर ली है। इसमें क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्ष/सदस्य जिन्होंने शपथ ले ली है, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं और निरक्षर होने के कारण मत देने में असमर्थ हैं, उन्हीं को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
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एमएलसी चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। वाराणसी परिक्षेत्र में शामिल भदोही जिले में कुल 1354 जनप्रतिनिधि मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि मतदान नौ अप्रैल को सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना 12 अप्रैल को होगी। एमएलसी चुनाव में जिले के 766 महिलाओं एवं 588 पुरुषों सहित कुल 1354 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एमएलसी चुनाव में कई बीडीसी, प्रधान सहित अन्य मतदाता निरक्षर हैं। उनका फायदा कुछ प्रत्याशी उठा लेते हैं। दिव्यांग और निरक्षर मतदाताओं को सहयोगी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए पांच अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी का एक बार ही साथी के रूप में मत अभिलिखित करने लिए मान्य होगा। मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी की ओर से उन्हीं मतदाताओं का साथी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिन्होंने सहायक रिटर्निंग अफसर से साथी की अनुमति प्राप्त कर ली है। इसमें क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्ष/सदस्य जिन्होंने शपथ ले ली है, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं और निरक्षर होने के कारण मत देने में असमर्थ हैं, उन्हीं को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
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