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Bhadohi News: पत्नी के गले पर ब्लेड मारने वाले दोषी पति को छह महीने की सजा

Wed, 13 May 2026 12:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 May 2026 12:25 AM IST
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Husband convicted of slashing wife's throat with blade gets six months' imprisonment
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरकिरन कौर की अदालत ने पत्नी के गले में ब्लेड मारने के मामले में दोषी पति को छह महीने का की कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर एक हजार का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार, 24 मई 2013 को वादिनी ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि दामाद पप्पू निवासी जलालपुर भदोही का बेटी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी दौरान दामाद ने बेटी के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की। उसके बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। मंगलवार को न्यायिक अधिकारी हरकिरन कौर ने दोष्ज्ञी पप्पू को छह महीने की कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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