फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Former MLA Vijay Mishra troubles increased in bhadohi action taken in threat case

UP: पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें..., धमकी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला; दो साल की कैद

Fri, 21 Feb 2025 04:31 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 21 Feb 2025 04:31 PM IST
सार

पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय के भतीजे रामकृष्ण पांडेय को धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन
Former MLA Vijay Mishra troubles increased in bhadohi action taken in threat case
पूर्व विधायक विजय मिश्रा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा समेत छह लोगों को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। बाहुबली पूर्व विधायक के खिलाफ भदोही, वाराणसी, प्रयागराज सहित यूपी के कई जिलों और दूसरे राज्यों में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब तक पांच मामलों में सजा मिल चुकी है।
विज्ञापन


एमपीएमएलए साधना गिरी की अदालत ने बसपा से पूर्व सांसद रहे गोरखनाथ पांडेय के भतीजे को धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


जिले में 2002 के विधानसभा चुनावों के दौरान ज्ञानपुर विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक व पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय भाजपा और विजय मिश्रा सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा था। कोईरौना क्षेत्र के मदनपुरा बूथ पर रिपोलिंग के दौरान गोरखनाथ पांडेय के भाई त्रंयबकेश्वर पांडेय और रामेश्वरनाथ पांडेय के अलावा पूर्व विधायक विजय मिश्रा और मनीष मिश्रा भी मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिपोलिंग के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद और मारपीट के बीच विजय मिश्रा और मनीष मिश्रा ने रामेश्वर पांडेय और त्रंयबकेश्वर पांडेय पर गोली चला दी। जिसमें दोनों घायल हो गए। हमले में त्रंयबकेश्वर पांडेय तो बच गए, लेकिन रामेश्वर पांडेय की मौत हो गई। पूर्व सांसद के भतीजे रामकृष्ण पांडेय ने दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
Trending Videos

इसी मामले में छह जून 2002 को विधायक पेशी पर आए थे। आरोप है कि इस दौरान विधायक समेत उनके भतीजे मनोज मिश्रा गुलाब, शंकर मिश्रा और रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी व आद्या प्रसाद ने रामकृष्ण को जान से मारने की धमकी दी। जिस मामले में पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एमपीएमएलए साधना गिरी की अदालत ने पूर्व विधायक समेत सभी को दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी के खिलाफ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed