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आचार संहिता का पालन करें, अन्यथा होगी कार्रवाई
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विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रेक्षकों ने बैठक की। इस दौरान प्रेक्षकों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन का निर्देश दिया। बैठक में बिना अनुमति कोई भी काम करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
सामान्य प्रेक्षक मोहन लाल यादव, अंजू चौधरी, टीजी विनय, संजय गांधी और डी रविशंकर ने बारी-बारी से दिशा-निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र 640 मतदाताओं के अलावा 590 दिव्यांगजन आवश्यक सेवाओं में जुड़े 12 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के लिए प्रपत्र भरकर जमा किया है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले को 10 जोन और 70 सेक्टरों में बांटा गया है। ईवीएम की दूसरी रेेंडमाइजेशन 24 फरवरी को एनआईसी में होगी। जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को रैली एवं जनसभा आदि करने से पूर्व आरओ से अनुमति लेनी होगी। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च से जुड़े व्यय रजिस्टर को लेकर 25 फरवरी, एक और पांच मार्च को कोषागार कार्यालय में आना होगा। कोविड गाइड लाइन के पालन जरूरी है। हाल में चुनाव प्रचार कार्यक्रम में 50 फीसदी क्षमता और खुले में होने वाले कार्यक्रम में एक हजार व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों को आगाह किया कि मतदाताओं को प्रलोभन आदि देने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार, एडीएम शैलेंद्र मिश्र आदि भी मौजूद रहे।
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सामान्य प्रेक्षक मोहन लाल यादव, अंजू चौधरी, टीजी विनय, संजय गांधी और डी रविशंकर ने बारी-बारी से दिशा-निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र 640 मतदाताओं के अलावा 590 दिव्यांगजन आवश्यक सेवाओं में जुड़े 12 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के लिए प्रपत्र भरकर जमा किया है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले को 10 जोन और 70 सेक्टरों में बांटा गया है। ईवीएम की दूसरी रेेंडमाइजेशन 24 फरवरी को एनआईसी में होगी। जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को रैली एवं जनसभा आदि करने से पूर्व आरओ से अनुमति लेनी होगी। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च से जुड़े व्यय रजिस्टर को लेकर 25 फरवरी, एक और पांच मार्च को कोषागार कार्यालय में आना होगा। कोविड गाइड लाइन के पालन जरूरी है। हाल में चुनाव प्रचार कार्यक्रम में 50 फीसदी क्षमता और खुले में होने वाले कार्यक्रम में एक हजार व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों को आगाह किया कि मतदाताओं को प्रलोभन आदि देने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार, एडीएम शैलेंद्र मिश्र आदि भी मौजूद रहे।
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