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Bhadohi News: जीप चोरी करने के 5 दोषियों को दो-दो साल की कैद

Wed, 01 Jul 2026 01:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2026 01:21 AM IST
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Five convicted of stealing a jeep sentenced to two years in prison each.
ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम न्यायाधीश डॉ. निधि यादव की अदालत ने मंगलवार को जीप चोरी के 26 साल पुराने मामले में पांच दोषियों को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पांचों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के निवासी सुरेश कुमार पांडेय ने सितंबर 2021 में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि गांव में उनका मकान बन रहा था, जिसके सामने उनकी जीप खड़ी थी। रात में चोर उनकी जीप को चुरा ले गए। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
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जांच के दौरान सरवर उर्फ डंपी व उमर खां, फिरोज खां उर्फ रिंकू, अबरार खां उर्फ टिंकू, हरिओम मौर्या और संजय कुमार बिंद को पुलिस ने नामजद किया। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम न्यायाधीश डॉ. निधि यादव की अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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कोर्ट ने पांचों को दो साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषियों को एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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