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Bhadohi News: अधिशासी अभियंता, एसडीओ व जेई पर 10 हजार का जुर्माना

Sat, 23 Aug 2025 01:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Aug 2025 01:12 AM IST
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Executive Engineer, SDO and JE fined Rs 10,000
ज्ञानपुर (भदोही)। जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने शुक्रवार को समय से पहले उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटने पर बिजली निगम के एक्सईएन, एसडीओ और जेई पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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आयोग ने उपभोक्ता का वाद में खर्च में हुए पांच हजार रुपये देने का भी आदेश दिया। चेताया कि दो माह में जुर्माने की राशि नहीं दी जाती हैं तो छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि दुर्गागंज के प्रयागपुर निवासी चंद्रकांत शर्मा ने 15 मई, 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसने बिजली निगम से एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया। हर माह वह बिजली बिल का भुगतान भी करता रहा। पांच दिसंबर को उसको एक बिल मिला।
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इसमें बिजली बिल जमा करने की तिथि 12 दिसंबर और जमा न करने पर 19 दिसंबर लिखा गया था। इसके बावजूद बिजली निगम ने उनका कनेक्शन नौ दिसंबर, 2023 को ही काट दिया। इसके बाद उन्होंने 10 दिसंबर को एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिल जमा की। समय से पहले बिजली कनेक्शन काटने को लेकर उसने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह की पीठ ने उपभोक्ता के वाद को स्वीकार किया।

आयोग ने बिजली निगम के ज्ञानपुर एक्सईएन, सुरियावां एसडीओ और मसूधी दुर्गागंज के जेई पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं पीड़ित को वाद व्यय का पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया। आयोग ने चेताया कि दो माह के भीतर भुगतान न करने पर छह फीसदी ब्याज की दर से जुर्माने की राशि देनी होगी।
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