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पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी पर केस दर्ज करने का आदेश

Fri, 01 Mar 2019 11:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2019 11:23 PM IST
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पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी पर केस दर्ज करने का आदेश

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ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत ने भदोही विकास खंड के परगासपुर गांव में विकास कार्यों की धांधली के आरोप में पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गांव निवासी विजय कुमार तिवारी की ओर से एक साल पहले की गई शिकायत में धांधली का आरोप लगाया गया था। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई, लेकिन विधिक कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर विजय कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत वाद दाखिल किया। न्यायालय ने मामले का अवलोकन करने के बाद भदोही कोतवाल को केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
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