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पांच मतदान कार्मिकों को एफआईआर का अल्टीमेटम
Updated Wed, 22 Nov 2017 12:46 AM IST
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ज्ञानपुर। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित मतदान कर्मियों के द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान पांच मतदान कर्मियों के अनुपस्थित रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने कड़ी नाराजगी जताई। अनुपस्थित कर्मियों को 22 नवंबर को होने वाले प्रशिक्षण में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर वे प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को संपन्न कराने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अहम होती है। सभी पीठासीन और मतदान अधिकारी मतदान के दौरान चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निकाय चुनाव में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि पीठासीन और मतदान अधिकारी अपनी-अपनी पोलिग पार्टी की रवानगी से पूर्व अपना मोबाइल और उसका चार्जर जरूर रख लेंगे। प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कार्मिक सलोनी गुप्ता, प्रीती पांडेय, संतोष कुमार, होरी लाल और चंदन कुमार पांडेय को चेताया कि यदि 22 नवंबर के प्रशिक्षण में उपस्थित न हुए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। कहा कि 25 नवंबर को सुबह साढ़े सात बजे से पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। कहा कि किस पार्टी को किस बूथ पर जाना है, उसे डिस्प्ले के माध्यम से पता चलेगा। मतदान दिवस पर जाने से पूर्व मौसम के अनुसार घरेलू निजी समान बैग तैयार कर लें। मतदान के दिन शाम पांच बजे आने वाले मतदाताओं को कतार बनाकर पर्ची के माध्यम से अपना हस्ताक्षर कराकर ही मतदान कराएं। मतदान अधिकारी मतदान में लगने वाले सुवेदक चिह्न की मुहर, अमिट स्याही, मतदाता सूची, मतपत्र, ब्रास सील, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मत-पत्र लेखा, ग्रीन पेपर सील को प्राप्त कर लेंगे। पीठासीन अधिकारी बूथ पर पहुंचने की सूचना अपने-अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे। मतदान से पूर्व मतपेटिका पर मतपेटी का लेबल लगाते हुए उस पर नगर पालिका का नाम, मतदेय स्थल और मतपेटी का क्रमांक आदि लिखें। इस मौके पर सीडीओ हरिशंकर सिंह, डीडीओ जयकेश त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह आदि रहे।
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इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को संपन्न कराने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अहम होती है। सभी पीठासीन और मतदान अधिकारी मतदान के दौरान चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निकाय चुनाव में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि पीठासीन और मतदान अधिकारी अपनी-अपनी पोलिग पार्टी की रवानगी से पूर्व अपना मोबाइल और उसका चार्जर जरूर रख लेंगे। प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कार्मिक सलोनी गुप्ता, प्रीती पांडेय, संतोष कुमार, होरी लाल और चंदन कुमार पांडेय को चेताया कि यदि 22 नवंबर के प्रशिक्षण में उपस्थित न हुए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। कहा कि 25 नवंबर को सुबह साढ़े सात बजे से पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। कहा कि किस पार्टी को किस बूथ पर जाना है, उसे डिस्प्ले के माध्यम से पता चलेगा। मतदान दिवस पर जाने से पूर्व मौसम के अनुसार घरेलू निजी समान बैग तैयार कर लें। मतदान के दिन शाम पांच बजे आने वाले मतदाताओं को कतार बनाकर पर्ची के माध्यम से अपना हस्ताक्षर कराकर ही मतदान कराएं। मतदान अधिकारी मतदान में लगने वाले सुवेदक चिह्न की मुहर, अमिट स्याही, मतदाता सूची, मतपत्र, ब्रास सील, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मत-पत्र लेखा, ग्रीन पेपर सील को प्राप्त कर लेंगे। पीठासीन अधिकारी बूथ पर पहुंचने की सूचना अपने-अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे। मतदान से पूर्व मतपेटिका पर मतपेटी का लेबल लगाते हुए उस पर नगर पालिका का नाम, मतदेय स्थल और मतपेटी का क्रमांक आदि लिखें। इस मौके पर सीडीओ हरिशंकर सिंह, डीडीओ जयकेश त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह आदि रहे।
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