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Basti News: नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दो तस्करों को सजा
Tue, 25 Jun 2024 03:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 25 Jun 2024 03:50 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदड की सजा सुनाई है। दंड की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुरानी बस्ती पुलिस ने भ्रमण के दौरान एक मई 2019 की दोपहर करीब 1:20 बजे रेलवे स्टेशन बस्ती के गेट नंबर-एक के पास एसबीआई के एटीएम के सामने संदीप उर्फ मंकी निवासी लखनौरा पुरानी बस्ती को 25.10 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। उसे एक वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इसी क्रम में पुरानी बस्ती पुलिस ने नौ जनवरी को रेलवे स्टेशन गेट नंबर-एक के सामने मंदिर के बगल मनोज राणा निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जनपद गोंडा को 64 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसकी भी विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय ने मनोज राणा को एक वर्ष 11 माह के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदड की सजा सुनाई है। दंड की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुरानी बस्ती पुलिस ने भ्रमण के दौरान एक मई 2019 की दोपहर करीब 1:20 बजे रेलवे स्टेशन बस्ती के गेट नंबर-एक के पास एसबीआई के एटीएम के सामने संदीप उर्फ मंकी निवासी लखनौरा पुरानी बस्ती को 25.10 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। उसे एक वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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इसी क्रम में पुरानी बस्ती पुलिस ने नौ जनवरी को रेलवे स्टेशन गेट नंबर-एक के सामने मंदिर के बगल मनोज राणा निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जनपद गोंडा को 64 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसकी भी विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय ने मनोज राणा को एक वर्ष 11 माह के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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