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Basti News: दुकान जलाने के आरोप में तीन भाइयों पर केस दर्ज करने का आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिवचंद ने अनुसूचित दंपती की दुकान जलाने के आरोप में तीन सगे भाइयों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में थानाध्यक्ष मुंडेरवा को निष्पक्ष विवेचना कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के तुरकौलिया बरगाह गांव की सावित्री ने अधिवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि 7 मई 2023 को उसके गांव के ज्यादातर पुरुष बरात चले गए थे। गांव में महिलाएं ही थीं, जिनके बीच संगीत कार्यक्रम चल रहा था। तभी उन्हें जानकारी हुई कि हुसेमऊ गांव के घनश्याम चौधरी, संजय चौधरी व रामभवन चौधरी हुसेमऊ चौराहे पर स्थित सावित्री के दुकान के आसपास जेसीबी लगाकर मिट्टी पाट रहे हैं। सावित्री अपने गांव की महिलाओं के साथ मौके पर गईं तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया।
पुलिस ने शिकायत पर सुनवाई नहीं की। बाद में आरोपी तीनों भाइयों ने 1/2 जून की रात में सावित्री की दुकान व उसमें रखा सामान जलाकर राख कर दिया। इस मामले में भी पुलिस ने सुनवाई नहीं की। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष मुंडेरवा को केस दर्ज कर मामले की निष्पक्ष विवेचना कराने का निर्देश दिया है।
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बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिवचंद ने अनुसूचित दंपती की दुकान जलाने के आरोप में तीन सगे भाइयों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में थानाध्यक्ष मुंडेरवा को निष्पक्ष विवेचना कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के तुरकौलिया बरगाह गांव की सावित्री ने अधिवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि 7 मई 2023 को उसके गांव के ज्यादातर पुरुष बरात चले गए थे। गांव में महिलाएं ही थीं, जिनके बीच संगीत कार्यक्रम चल रहा था। तभी उन्हें जानकारी हुई कि हुसेमऊ गांव के घनश्याम चौधरी, संजय चौधरी व रामभवन चौधरी हुसेमऊ चौराहे पर स्थित सावित्री के दुकान के आसपास जेसीबी लगाकर मिट्टी पाट रहे हैं। सावित्री अपने गांव की महिलाओं के साथ मौके पर गईं तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया।
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पुलिस ने शिकायत पर सुनवाई नहीं की। बाद में आरोपी तीनों भाइयों ने 1/2 जून की रात में सावित्री की दुकान व उसमें रखा सामान जलाकर राख कर दिया। इस मामले में भी पुलिस ने सुनवाई नहीं की। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष मुंडेरवा को केस दर्ज कर मामले की निष्पक्ष विवेचना कराने का निर्देश दिया है।
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