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शासनादेश को नजरअंदाज कर , बीज भंडार प्रभारियों का तबादला
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शासनादेश को नजरअंदाज कर , बीज भंडार प्रभारियों का तबादला
कोरोना संक्रमण काल में विभागों में स्थानांतरण पर लगी है रोक
मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है स्थानांतरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। कृषि विभाग में शासनादेश को ताक पर रखकर स्थानांतरण किया जा रहा है। ताजा मामला रुधौली और परशुरामपुर के राजकीय बीज भंडार प्रभारियों के स्थानांतरण का है। शासनादेश की अनदेखी करते हुए उप कृषि निदेशक ने दोनों का क्रास स्थानांतरण कर दिया है। इसके लिए शासन से अनुमति भी नहीं ली गई है।
लॉकडाउन अवधि यानी 12 मई को मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा समय को देखते हुए सत्र 2020-21 में स्थानांतरण पर रोक लगाई जाती है। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन आदि पूर्व की भांति चलते रहेंगे। उप कृषि निदेशक डॉ. एसके त्रिपाठी ने छह अक्तूबर को रुधौली बीज भंडार प्रभारी पीएन मिश्रा का स्थानांतरण परशुरामपुर कर दिया और यहां तैनात पवन मिश्रा को रुधौली भेजा गया है। बिना उच्चाधिकारियों व शासन से अनुमति लिए मनमाने तरीके से किये गए स्थानांतरण की चर्चा विभाग में इन दिनों जोर-शोर से हो रही है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि रुधौली क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं लिहाजा वहां के प्रभारी का स्थानांतरण किया गया है। हालांकि संयुक्त कृषि निदेशक अनिल कुमार तिवारी का कहना है कि यदि निदेशालय से स्थानांतरण की अनुमति नहीं ली गई है तो यह शासनादेश के विपरीत है। मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।
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कोरोना संक्रमण काल में विभागों में स्थानांतरण पर लगी है रोक
मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है स्थानांतरण
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। कृषि विभाग में शासनादेश को ताक पर रखकर स्थानांतरण किया जा रहा है। ताजा मामला रुधौली और परशुरामपुर के राजकीय बीज भंडार प्रभारियों के स्थानांतरण का है। शासनादेश की अनदेखी करते हुए उप कृषि निदेशक ने दोनों का क्रास स्थानांतरण कर दिया है। इसके लिए शासन से अनुमति भी नहीं ली गई है।
लॉकडाउन अवधि यानी 12 मई को मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा समय को देखते हुए सत्र 2020-21 में स्थानांतरण पर रोक लगाई जाती है। अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन आदि पूर्व की भांति चलते रहेंगे। उप कृषि निदेशक डॉ. एसके त्रिपाठी ने छह अक्तूबर को रुधौली बीज भंडार प्रभारी पीएन मिश्रा का स्थानांतरण परशुरामपुर कर दिया और यहां तैनात पवन मिश्रा को रुधौली भेजा गया है। बिना उच्चाधिकारियों व शासन से अनुमति लिए मनमाने तरीके से किये गए स्थानांतरण की चर्चा विभाग में इन दिनों जोर-शोर से हो रही है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि रुधौली क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं लिहाजा वहां के प्रभारी का स्थानांतरण किया गया है। हालांकि संयुक्त कृषि निदेशक अनिल कुमार तिवारी का कहना है कि यदि निदेशालय से स्थानांतरण की अनुमति नहीं ली गई है तो यह शासनादेश के विपरीत है। मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।
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