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रजिस्टर में हस्ताक्षर के बाद वोट न देने पर वापस ली जाएगी मतदाता पर्ची
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‘रजिस्टर में हस्ताक्षर के बाद वोट न देने पर वापस ली जाएगी मतदाता पर्ची’
बस्ती। मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उससे मतदाता पर्ची वापस ले ली जाएगी। इसका अंकन रजिस्टर में कर दिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाने के बाद यदि कोई मतदाता वोट नहीं डालता है तो रजिस्टर में वोट देने से मना किया का अंकन कर अगले मतदाता से मतदान कराया जाएगा।
यह कहना है सीडीओ/प्रभारी कार्मिक निर्वाचन डॉ. राजेश कुमार प्रजापति का। वे बृहस्पतिवार को किसान डिग्री कॉलेज में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सत्र में बोल रहे थे। चैलेंज वोट के बारे में बताया कि पोलिंग एजेंट की ओर से किसी मतदाता की पहचान के संबंध में यदि कोई आपत्ति की जाती है तो उसे दो रुपये फीस लेकर पीठासीन अधिकारी जांच करेंगे। यदि जांच में आपत्ति सही पाई जाती है तो मतदाता को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा तथा आपत्तिकर्ता को दो रुपये फीस वापस कर दिया जाएगा।
टेंडर वोट पर अपनी बात रखते हुए सीडीओ ने कहा कि यदि कोई मतदाता मतदान स्थल पर आने के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि उसका वोट पहले से डाला जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदाता की पहचान सही पाए जाने पर बैलेट पेपर से मतदान कराएंगे। ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है से फार्म-12 भरवाकर पोस्टल बैलेट जारी किया गया है। ऐसे कर्मचारियों से द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर मतदान कराया जाएगा। ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी ड्यूटी उसी निर्वाचन क्षेत्र में लगी है, जहां वे मतदाता हैं तो उनको फार्म-12 क भरना होगा। इसके बाद उन्हें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा कार्मिक उसी मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकेंगे।
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इस बार निर्वाचन में दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विवेक ने प्राक्सी वोटर तथा एबसेंट, शिफ्टेड तथा डुप्लिकेट (एएसडी) मतदाता के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, बीएसए जगदीश शुक्ला, डीआईओएस डीएस यादव, डीपीआरओ एसएस सिंह, राजाशेर सिंह, देवेन्द्र आदि मौजूद रहे।
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बस्ती। मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यदि कोई वोट नहीं डालता है तो उससे मतदाता पर्ची वापस ले ली जाएगी। इसका अंकन रजिस्टर में कर दिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट की बैलेट बटन दबाने के बाद यदि कोई मतदाता वोट नहीं डालता है तो रजिस्टर में वोट देने से मना किया का अंकन कर अगले मतदाता से मतदान कराया जाएगा।
यह कहना है सीडीओ/प्रभारी कार्मिक निर्वाचन डॉ. राजेश कुमार प्रजापति का। वे बृहस्पतिवार को किसान डिग्री कॉलेज में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सत्र में बोल रहे थे। चैलेंज वोट के बारे में बताया कि पोलिंग एजेंट की ओर से किसी मतदाता की पहचान के संबंध में यदि कोई आपत्ति की जाती है तो उसे दो रुपये फीस लेकर पीठासीन अधिकारी जांच करेंगे। यदि जांच में आपत्ति सही पाई जाती है तो मतदाता को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा तथा आपत्तिकर्ता को दो रुपये फीस वापस कर दिया जाएगा।
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टेंडर वोट पर अपनी बात रखते हुए सीडीओ ने कहा कि यदि कोई मतदाता मतदान स्थल पर आने के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि उसका वोट पहले से डाला जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदाता की पहचान सही पाए जाने पर बैलेट पेपर से मतदान कराएंगे। ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है से फार्म-12 भरवाकर पोस्टल बैलेट जारी किया गया है। ऐसे कर्मचारियों से द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर मतदान कराया जाएगा। ऐसे मतदान कार्मिक जिनकी ड्यूटी उसी निर्वाचन क्षेत्र में लगी है, जहां वे मतदाता हैं तो उनको फार्म-12 क भरना होगा। इसके बाद उन्हें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा कार्मिक उसी मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकेंगे।
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इस बार निर्वाचन में दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विवेक ने प्राक्सी वोटर तथा एबसेंट, शिफ्टेड तथा डुप्लिकेट (एएसडी) मतदाता के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, बीएसए जगदीश शुक्ला, डीआईओएस डीएस यादव, डीपीआरओ एसएस सिंह, राजाशेर सिंह, देवेन्द्र आदि मौजूद रहे।