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Basti News: अमानत में खयानत के दोषी तीन साल की सजा

Wed, 31 Jul 2024 04:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 31 Jul 2024 04:13 AM IST
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Three years imprisonment for guilty of breach of trust
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा ने अमानत में खयानत के दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है। इसे न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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एडीजीसी जय गोविंद सिंह ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि हर्रैया थाना प्रभारी सर्वेश राय चार अक्तूबर 2020 को लिस टीम के साथ संसारीपुर चौराहे पर खड़े थे। तभी एक बाइक दिखा जो संदिग्ध लग रहा था, पूछताछ के लिए रोका। युवक ने अपना नाम राज पांडेय बताया। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा व एक 0कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने कबूल किया कि बाइक चोरी की है।
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वह विजय कुमार चौधरी उर्फ टोनी के साथ मिलकर बाइक चोरी करता है। उसकी निशानदेही पर पांच बाइक बरामद हुई। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। आरोप सही पाए गए और पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले में 19 गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश ने साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर आर्म्स एक्ट में आरोपी को दोष मुक्त करते हुए वाहन चोरी व बरामदगी के मामले में तीन साल की सजा सुनाई। संवाद
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