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Basti News: पति को 10 और सास-ससुर को 7-7 साल की सजा

Sun, 08 Mar 2026 01:28 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2026 01:28 AM IST
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The husband was sentenced to 10 years, while the mother-in-law and father-in-law were sentenced to seven years each.
बस्ती। अपर जिला जज प्रथम शिव चंद की कोर्ट ने दहेज हत्या में पति बकसुल्लाह को 10, सास फरीबुन्निशां और ससुर बक्सुल्लह ग्राम विजहर बढ़ई उर्फ विजवारे, थाना डुमरियागंज, जनपद को सात-सात साल की सजा सुनाया है। प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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इस मामले में एक साथ दो मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों में शनिवार को एक साथ निर्णय सुनाया गया। वादी मुकदमा सई मोहम्मद निवासी ग्राम बारहकानी, थाना सोनहा, बस्ती ने बेटी तब्बसुम की शादी 30 मई 2021 को ग्राम विजवर बढ़ई, थाना डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर निवासी वसीउवाह के साथ की थी। आरोप है कि बेटी के पति वसीउवाह और उसके माता-पिता बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दस लाख रुपये की मांग कर रहे थे। बेटी के पति का परिवार मुंबई में रहता है।
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उन्होंने बताया कि 18 जुलाई 2021 को बेटी तब्बसुम को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद बेटी मायके चली आई। 26 अगस्त 2021 को बेटी के पति उनके फोन पर आया। बेटी से बात कराने की बात कही तो उन्होंने बात करा दी तो उसे गाली दी गई। इसके बाद वह तनाव में आ गई। 28 अगस्त 2021 की दोपहर में मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया था।
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पत्नी सो रही थी, तभी बेटी बगल में शौचालय के पास जाकर घर में रखे डीजल से अपने शरीर में आग लगा ली। इलाज के दौरान रात में उसकी मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सजा का हुक्म दिया है।
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