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Basti News: बेटा नहीं कर सकेगा संपत्ति में हस्तक्षेप

Fri, 22 Mar 2024 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 22 Mar 2024 02:03 AM IST
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Son will not be able to interfere in the property
बस्ती। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश अमित कुमार मिश्रा की अदालत में रामचंदर पन व उनकी पत्नी मालती रुधौली थाना क्षेत्र के कड़जहन गांव निवासी ने अपने पुत्र संदीप के खिलाफ बेदखली का वाद दाखिल किया। अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से दाखिल वाद में न्यायालय ने संदीप को उनके चल अचल संपत्ति में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि रामचंदर के छह पुत्रों में तीसरे नंबर का पुत्र संदीप सात-आठ साल से परिवार से अलग रहता है और आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है। इसकी वजह से माता-पिता व अन्य भाई परेशान रहते हैं। अधिवक्ताओं के कथन व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने माता-पिता को राहत देते हुए संदीप को उनके चल अचल संपत्ति में किसी भी हस्तक्षेप से रोक दिया है। संवाद
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