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Basti News: मां की हत्या में बेटे को छह साल का सश्रम कारावास

Thu, 06 Feb 2025 11:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 06 Feb 2025 11:36 PM IST
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Six years rigorous imprisonment to son for murder of mother
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में बेटे को छह वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास को भी भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय बहादुर पाल ने मामले के बारे में अदालत को बताया कि रुधौली थाना क्षेत्र के हटवा बाजार निवासी जमाल अहमद ने थाने पर तहरीर देकर कहा था कि पांच सितंबर 2023 को शाम करीब 7:30 बजे भाई मोहम्मद अहमद आपसी कलह के कारण उसे, पिता अब्दुल कलाम व माता साफिया को लाठी-डंडे से पिटाई कर घायल कर दिया और मौके से भाग गया था।
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सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 14 दिन बाद 19 सितंबर को मां साफिया की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अहमद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोहम्मद अहमद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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