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बस्ती में धारा 144 लागू 

Tue, 12 Apr 2016 12:02 AM IST
basti
basti Updated Tue, 12 Apr 2016 12:02 AM IST
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Section 144 applies in basti
बस्ती। एडीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने की घटनाओं को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को कंबाइन मशीन द्वारा कटवाने के उपरांत उसके बचे अवशेष(डंठल) को खेत में जलाता है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर भी व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट के कारण आग लगती है, तो उस व्यक्ति पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं जिला कृषि अधिकारी डाक्टर सतीशचंद्र पाठक ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि किसान कंबाइन से कटाई अवश्य कराएं, मगर सावधानी अवश्य बरतें। चूंकि वर्तमान समय में तेज हवा चल रही है, ऐसे में जो कंबाइन से कटाई होती है, उस मशीन से चिंगारी निकलती है, जिससे आग लगने की हमेशा संभावना बनी रहती है। किसानों को तेज हवा चलते समय कटाई कराने से बचना चाहिए। साथ ही खेतों में डंठल किसी भी दशा में न जलाएं।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खेतों में आग लगने की सूचना मोबाइल नंबर 9235629688 पर अवश्य दें। अगर किसी किसान की फसल डंठल जलाने से दूसरे किसान का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई पहले वाले किसान से की जाएगी। 
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