फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Sachchidanand's appeal to reject bail

Basti News: सच्चिदानंद की जमानत खारिज करने की अपील, मांगी गई आपत्ति

Thu, 09 May 2024 01:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 09 May 2024 01:34 AM IST
विज्ञापन
Sachchidanand's appeal to reject bail
हाईकोर्ट से सशर्त मिली जमानत पर जेल से बाहर है मुख्य आरोपी सच्चिदानंद
विज्ञापन

न्यायालय से पहले से जारी है गैर जमानती वारंट
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। आश्रम में साध्वियों के यौन शोषण मामले के आरोपी सच्चिदानंद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उसके खिलाफ न्यायालय ने पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। उसकी हाईकोर्ट से मिली जमानत को भी निरस्त करने के लिए प्रार्थनापत्र दे दिया गया है। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बचाव पक्ष से आपत्ति मांगा है।
छत्तीसगढ़ की पीड़िता की तरफ से जमानत निरस्त करने के प्रार्थनापत्र में न्यायालय को बताया है आरोपी सच्चिदानंद को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत दी गई थी। मगर, वह सभी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। गवाहों को धमकी देने का लालगंज थाने में केस भी दर्ज हुआ है। 29 अप्रैल से लगातार न्यायालय में सुनवाई चल रही है, लेकिन आरोपी सच्चिदानंद व अन्य अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जबकि पीड़िताओं को बार-बार आना-जाना पड़ रहा है। केस में सच्चिदानंद की तरफ से सहयोग भी नहीं किया जा रहा है।
विज्ञापन

बता दें कि केस की अलग फाइल की 25 अप्रैल को सुनवाई के बाद न्यायालय ने भी आदेश में कहा था कि छह अप्रैल से लगातार जिरह चल रही है। इसमें 16 पेज की बहस की गई है। जिरह के दौरान केस के दोनों पक्षों के बीच वाद-विवाद होता रहता है। इससे न्यायिक कार्य बाधित होता है। कहा कि अभियुक्त मामले को जान बूझकर लंबा खींचने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। आंशिक जिरह कर टाल-मटोल किया जा रहा है। साक्षी को प्रतिदिन बुलाकर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में अभियुक्तों के हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

..

अधूरी रह गई जिरह, आज भी चलेगी कार्रवाई
केस में बुधवार को पीड़िता की गवाही पर जिरह की गई। जिरह पूरी न होने की दशा में बृहस्पतिवार को तारीख दी गई है। न्यायालय फास्ट ट्रैक काेर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में बृहस्पतिवार को भी जिरह जारी रहेगी। साध्वियों के यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कथित बाबा सच्चिदानंद पर दर्ज मामलों की चार फाइलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। बता दें कि दिसंबर 2017 में सच्चिदानंद के अलावा उसके तीन शिष्यों परमचेतानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद तथा दो मुख्य सेविकाओं पर 2009 से लगातार यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म का कोतवाली में केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed