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Basti News: जानलेवा हमले में सगे भाइयों को सात साल की सजा

Thu, 01 Aug 2024 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 01 Aug 2024 02:55 AM IST
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Real brothers sentenced to seven years in murderous attack
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने जानलेवा हमला के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का हुक्म दिया है। सबूत के अभाव में एक महिला को बरी कर दिया।

एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि दुर्गा सिंह निवासी चिलवनिया थाना लालगंज ने एक अप्रैल 2012 को प्रार्थनापत्र दिया था कि उसे व उसके परिवार के लोग पूजा चढ़ाने चिलवनियां गांव गए थे। पूजा के बाद घर के पीछे लगे सरसों की फसल देखने गए। वहां पर पहले से घात लगाए बैठे नरसिंह ने अपने घर से भाला लेकर शशि प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह पर हमला कर दिया। उनके बच्चे कुल्हाड़ी एवं तमंचा लिए थे।
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अजय सिंह ने दौड़ा कर राम सिंह के सिर पर प्रहार किया। केस दर्ज कर विवेचक ने विवेचना कर साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय को भेजा। न्यायालय ने आदेश में कहा कि जमीन के विवाद को लेकर मारपीट होना साबित है। उन्होंने नरसिंह व अजय सिंह को सजा सुनाई। संवाद
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