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Basti News: सबूत के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त

Thu, 09 May 2024 01:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 09 May 2024 01:33 AM IST
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Rape accused acquitted due to lack of evidence
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विनोद कुमार तृतीय ने बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाना नगर में 10 मई 2018 को शिकायती प्रार्थनापत्र दिया कि उसके गांव का हरीश चौहान उसकी नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर 12 मई को हरीश चौहान को गिरफ्तार कर लिया। 30 मई को अदालत में पाॅक्सो एक्ट की धारा लगाते हुए दुष्कर्म के आरोप सहित विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

अभियोजन ने सात गवाहों का बयान कराया। हरीश चौहान के अधिवक्ता एसएन दुबे ने जिरह किया तो पीड़िता व उसकी मां पुलिस को दिए गए बयान पर कायम नहीं रह पाईं। पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि हरीश चौहान से वह प्रेम करती थी। उसने उसके साथ कोई अपराध नहीं किया है। गवाहों के बयान व उनके जिरह में अंतर पाते हुए अदालत ने माना कि अभियोजन अपने केस को साबित नहीं कर पाया है। संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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