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हत्या के प्रयास के मामले में चार को सात-सात वर्ष की सजा
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हत्या के प्रयास के मामले में चार को सात-सात वर्ष की सजा
- अभियुक्त पर लगा दस-दस हजार का अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय चतुुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में चार लोगों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चारों को दस-दस हजार अर्थदंड भी अदा करना होगा। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी क्रिमिनल कमलेश कुमार चौधरी ने अदालत को बताया कि तीन अप्रैल 2014 को रात करीब साढ़े आठ बजे धन के लेन-देन में दक्षिण दरवाजा निवासी मुख्तार खान, चइयाबारी निवासी भोला सोनकर, कांशीराम आवास निवासी गुड्डू दुसाध तथा पचपेड़िया निवासी राकेश ने मौलवी पुत्र इस्लाम पर पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर चाकू से प्राणघातक हमला कर घायल दिया था। गंभीरावस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। इसकी तहरीर पुरानी बस्ती थाने में घायल के भतीजे डाबरगली थाना पुरानी बस्ती निवासी आफताब पुत्र तस्लीम ने दी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मुख्तार, भोला, गड्डू व राकेश को सजा सुनाई।
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- अभियुक्त पर लगा दस-दस हजार का अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय चतुुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में चार लोगों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चारों को दस-दस हजार अर्थदंड भी अदा करना होगा। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी क्रिमिनल कमलेश कुमार चौधरी ने अदालत को बताया कि तीन अप्रैल 2014 को रात करीब साढ़े आठ बजे धन के लेन-देन में दक्षिण दरवाजा निवासी मुख्तार खान, चइयाबारी निवासी भोला सोनकर, कांशीराम आवास निवासी गुड्डू दुसाध तथा पचपेड़िया निवासी राकेश ने मौलवी पुत्र इस्लाम पर पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर चाकू से प्राणघातक हमला कर घायल दिया था। गंभीरावस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। इसकी तहरीर पुरानी बस्ती थाने में घायल के भतीजे डाबरगली थाना पुरानी बस्ती निवासी आफताब पुत्र तस्लीम ने दी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मुख्तार, भोला, गड्डू व राकेश को सजा सुनाई।
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