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गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष कारावास की सजा

Wed, 09 Nov 2022 11:50 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Nov 2022 11:50 PM IST
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Punishment for two years in gangster act
गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष कारावास की सजा
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बस्ती। न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट पीएन त्रिपाठी की अदालत ने राज पांडेय एवं विजय कुमार चौधरी उर्फ टोनी चौधरी को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
जिला फौजदारी सहायक शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश दुबे ने अदालत को बताया कि थाना प्रभारी सर्वेश राय हर्रैया तथा हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव व चंद्रकांत पांडेय ने चेकिंग के दौरान तलाशी में वांछित आरोपी व हर्रैया के सिपाही टोला निवासी राज पांडेय तथा परसपुरा थाना कप्तानगंज निवासी विजय कुमार चौधरी उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया था।
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इन पर जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का अनुमोदन किया था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। उसके बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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