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Basti News: ट्रैक्टर स्वामी की पत्नी को 9.27 लाख भुगतान करने का आदेश

Sun, 22 Dec 2024 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 22 Dec 2024 12:23 AM IST
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Order to pay Rs 9.27 lakh to tractor owner's wife
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने ट्रैक्टर मालिक की मौत के मामले में उसकी पत्नी को बीमा धनराशि के रूप में 9 लाख 29 हजार 783 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता एसएन दुबे ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के सियरापार गांव की सुभावती ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया था। बताया था कि पति कृष्ण गोपाल ने एक्सिस बैंक से पांच लाख रुपये ऋण लेकर ट्रैक्टर 17 जनवरी 2020 को खरीदा था।
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किस्त वह जमा कर रहे थे। दुर्भाग्य बस 27 अप्रैल 2021 को कृष्ण गोपाल की मृत्यु हो गई। एक्सिस बैंक ने ऋण राशि का बीमा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।
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कृष्ण गोपाल की मृत्यु के बाद बीमा धनराशि प्राप्त करने के लिए उसकी पत्नी सुभावती ने बैंक से संपर्क कर ऋण सुरक्षा बीमा का लाभ देते हुए कर्ज की राशि को समाप्त करने का आग्रह किया।
मगर, रकम देने से इन्कार कर दिया गया। अदालत में संबंधित कंपनी की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।
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