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Basti News: गाजा रखने के जुर्म में एक वर्ष कैद, 5000 जुर्माना
Thu, 11 May 2023 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 11 May 2023 01:56 AM IST
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने 1 किलो 225 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए युवक को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 5,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने न्यायालय में बताया कि नगर थाना क्षेत्र के फ़ुटहिया चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश चंद्र मिश्र 17 मार्च 2021 को आवश्यक जांच के लिए हमराहियों के साथ निकले थे। फ़ुटहिया ओवरब्रिज के बगल में एक संदिग्ध युवक बैठा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। उसे दौड़ाकर पुलिस ने दबोच लिया। उसकी पहचान हर्ष शर्मा निवासी एच 16/104 टैंक से रोड गली नंबर 3 बायानगर करोल थाना प्रसाद नगर दिल्ली के रूप में हुई। विवेचना के बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने हर्ष को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने न्यायालय में बताया कि नगर थाना क्षेत्र के फ़ुटहिया चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश चंद्र मिश्र 17 मार्च 2021 को आवश्यक जांच के लिए हमराहियों के साथ निकले थे। फ़ुटहिया ओवरब्रिज के बगल में एक संदिग्ध युवक बैठा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। उसे दौड़ाकर पुलिस ने दबोच लिया। उसकी पहचान हर्ष शर्मा निवासी एच 16/104 टैंक से रोड गली नंबर 3 बायानगर करोल थाना प्रसाद नगर दिल्ली के रूप में हुई। विवेचना के बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने हर्ष को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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