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एकमुश्त समाधान : बचे 18 दिन, 700 वाहनों को मिली 1.4 करोड़ की छूट
Sat, 18 Jan 2025 11:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 18 Jan 2025 11:35 PM IST
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वाहन स्वामियों को पहले कराना पड़ेगा पंजीकरण, फिर मिलेगी छूट
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। 6 नवंबर 24 से शुरू हुई एकमुश्त समाधान योजना के तहत अब तक मंडल के सात सौ वाहन स्वामियों ने एक करोड़ चार लाख 35 हजार रुपये की छूट का लाभ उठा लिया है। जबकि योजना समाप्त होने में अब 18 दिन बचे हुए हैं। इस बीच अगर वाहन स्वामी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं तो उन्हें टैक्स बकाया के रूप में पूरी धनराशि जमा करनी पड़ेगी।
पूरे प्रदेश में वाहनों के बकाया टैक्स के लिए 6 नवंबर से एकमुश्त समाधान योजना लागू हुई है, जाे 6 फरवरी तक चलेगी। इस योजना के तहत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवासायिक वाहन के खिलाफ टैक्स बकाया है और वह टैक्स के भुगतान में देरी पर लगने वाली जुर्माना राशि में छूट चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के बाद बकाया कर पर लगने वाला जुर्माना अदेय कर दिया जाएगा और बकाया टैक्स की धनराशि एकमुश्त जमा कराई जाएगी।
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अब तक जमा हुए 1.89 करोड़ रुपये
पूरे मंडल में अब तक सात सौ वाहनों का एक करोड़ 89 लाख 39 हजार रुपये बकाया टैक्स जमा किए गए हैं। 7500 किग्रा तक के हल्के मोटरवाहन के लिए दो सौ रुपये व शेष अन्य भारी वाहनों के लिए पांच सौ रुपये पंजीकरण शुल्क रखा गया है। इसके लिए वाहन स्वामी कार्यालय अवधि में कभी भी अपने से संबंधित एआरटीओ दफ्तर में पहुंच कर पंजीकरण व आवेदन कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। 6 नवंबर 24 से शुरू हुई एकमुश्त समाधान योजना के तहत अब तक मंडल के सात सौ वाहन स्वामियों ने एक करोड़ चार लाख 35 हजार रुपये की छूट का लाभ उठा लिया है। जबकि योजना समाप्त होने में अब 18 दिन बचे हुए हैं। इस बीच अगर वाहन स्वामी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं तो उन्हें टैक्स बकाया के रूप में पूरी धनराशि जमा करनी पड़ेगी।
पूरे प्रदेश में वाहनों के बकाया टैक्स के लिए 6 नवंबर से एकमुश्त समाधान योजना लागू हुई है, जाे 6 फरवरी तक चलेगी। इस योजना के तहत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवासायिक वाहन के खिलाफ टैक्स बकाया है और वह टैक्स के भुगतान में देरी पर लगने वाली जुर्माना राशि में छूट चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को आवेदन करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के बाद बकाया कर पर लगने वाला जुर्माना अदेय कर दिया जाएगा और बकाया टैक्स की धनराशि एकमुश्त जमा कराई जाएगी।
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अब तक जमा हुए 1.89 करोड़ रुपये
पूरे मंडल में अब तक सात सौ वाहनों का एक करोड़ 89 लाख 39 हजार रुपये बकाया टैक्स जमा किए गए हैं। 7500 किग्रा तक के हल्के मोटरवाहन के लिए दो सौ रुपये व शेष अन्य भारी वाहनों के लिए पांच सौ रुपये पंजीकरण शुल्क रखा गया है। इसके लिए वाहन स्वामी कार्यालय अवधि में कभी भी अपने से संबंधित एआरटीओ दफ्तर में पहुंच कर पंजीकरण व आवेदन कर सकते हैं।
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