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Basti News: हत्या के दो दोषियों का उम्रकैद
Sat, 31 Aug 2024 04:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 31 Aug 2024 04:28 AM IST
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आठ जनवरी 2005 को कलवारी क्षेत्र के डारीडीहा में हुई थी हत्या
क्रास केस मेंं दूसरे पक्ष के दो लोग बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक को 30 हजार रुपये तथा दूसरे को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। क्रास केस के मामले के दूसरे पक्ष के दो लोगों को अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व अधिवक्ता घनश्याम गुप्ता ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के डारीडीहा गांव के पशुपतिनाथ पांडेय ने 8 जनवरी 2005 को थाने में तहरीर देकर कहा कि सुबह 8:30 बजे वह अपने मकान के पानी की नाली को ठीक कर रहे थे। गांव के पवन कुमार पांडेय ने पानी रोकने को कहा, इसी बात पर विवाद हो गया और पवन कुमार ने पशुपतिनाथ के भाई दयानंद को गोली मार दी।
मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस घटना में रमाशंकर पांडेय की भी सहभागिता पाई गई थी। पशुपतिनाथ की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पर हत्या का केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
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दूसरे पक्ष से राम तिलक पांडेय ने भी जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि नाली के पानी के विवाद को लेकर कमला पांडेय, पशुपतिनाथ पांडेय व दयानंद पांडेय ने पवन पर जानलेवा हमला किया था। राम तिलक की शिकायत पर कमला प्रसाद पांडेय व पशुपतिनाथ पांडेय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत कोर्ट ने माना कि राम तिलक द्वारा पेशबंदी में मुकदमा दाखिल कराया गया था। न्यायालय ने कमला प्रसाद व पशुपतिनाथ पांडेय को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया तथा हत्या के मामले के दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए दंडित किया है। अर्थ दंड न देने पर पवन कुमार को 1 वर्ष की सजा भुगतनी होगी जबकि रमाशंकर को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगीं।
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क्रास केस मेंं दूसरे पक्ष के दो लोग बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक को 30 हजार रुपये तथा दूसरे को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। क्रास केस के मामले के दूसरे पक्ष के दो लोगों को अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व अधिवक्ता घनश्याम गुप्ता ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के डारीडीहा गांव के पशुपतिनाथ पांडेय ने 8 जनवरी 2005 को थाने में तहरीर देकर कहा कि सुबह 8:30 बजे वह अपने मकान के पानी की नाली को ठीक कर रहे थे। गांव के पवन कुमार पांडेय ने पानी रोकने को कहा, इसी बात पर विवाद हो गया और पवन कुमार ने पशुपतिनाथ के भाई दयानंद को गोली मार दी।
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मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस घटना में रमाशंकर पांडेय की भी सहभागिता पाई गई थी। पशुपतिनाथ की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पर हत्या का केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
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दूसरे पक्ष से राम तिलक पांडेय ने भी जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि नाली के पानी के विवाद को लेकर कमला पांडेय, पशुपतिनाथ पांडेय व दयानंद पांडेय ने पवन पर जानलेवा हमला किया था। राम तिलक की शिकायत पर कमला प्रसाद पांडेय व पशुपतिनाथ पांडेय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत कोर्ट ने माना कि राम तिलक द्वारा पेशबंदी में मुकदमा दाखिल कराया गया था। न्यायालय ने कमला प्रसाद व पशुपतिनाथ पांडेय को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया तथा हत्या के मामले के दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए दंडित किया है। अर्थ दंड न देने पर पवन कुमार को 1 वर्ष की सजा भुगतनी होगी जबकि रमाशंकर को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगीं।