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सामान्य सीट से जीता आरक्षित वर्ग का सदस्य लड़ सकता है चुनाव

Fri, 18 Jun 2021 11:59 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jun 2021 11:59 PM IST
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jila panchaayat election
सामान्य सीट से जीता आरक्षित वर्ग का सदस्य लड़ सकता है चुनाव
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जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन
26 जून को दाखिल होना है नामांकन और तीन जुलाई को होना है मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला पंचायत सदस्य की सामान्य सीट से जीते आरक्षित वर्ग के सदस्य भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर सभी जिलाधिकारियों (जिला निर्वाचन अधिकारियों) को भेजी है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्वाचन जिला पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाता है। अध्यक्ष जिला पंचायत का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, उसी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। ऐसे में आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति यदि जिला पंचायत के अनारक्षित वार्ड से सदस्य पद के लिए निर्वाचित है तो वह भी जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षित पद पर चुनाव लड़ सकता है।
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बानगी के तौर पर यदि पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति जिला पंचायत की सामान्य सीट से सदस्य निर्वाचित है तो वह पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हो सकता है। भले वह सामान्य सीट से सदस्य के पद पर विजयी हुआ हो।
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बस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जिला पंचायत सदस्य का पिछड़े वर्ग से होना आवश्यक है। भले ही उसकी जीतने वाली सीट सामान्य रही हो। अगर पिछड़ा वर्ग का कोई भी सदस्य नामांकन करेगा तो वह विधिमान्य होगा।
- विकास मिश्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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