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Basti News: दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को सजा
Thu, 16 Nov 2023 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 16 Nov 2023 11:53 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया हैं। इसमें पति और सास को दस वर्ष एवं ससुर को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं। तीनों सजायाफ्ता को चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करना होगा। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के राजा चक गांव का है।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के दयालपुर निवासी श्याम सुंदर भाष्कर ने बेटी बीना की शादी 6 जून 2014 को राजा चक गांव के रामलोटन और मेवाती देवी के दत्तक पुत्र दिनेश कुमार से की थी। ससुराल में जहरखुरानी के चलते बीना की 22 अप्रैल 2015 को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया दहेज में कार न देने की वजह से उनकी बेटी को ससुराल मेंं प्रताड़ित किया जा रहा था। कार देने से इन्कार करने पर ससुरालियों ने उनकी बेटी को जहर खिला दिया।
पुलिस पति, सास, ससुर समेत पांच पर केस दर्ज किया था। दौरान विवेचना साक्ष्य के अभाव में दो अन्य का नाम हटा दिया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी परिपूर्णानंद पांडेय, एडीसी कमलेश चौधरी ने बहस की और आठ गवाह भी प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद जिला जज ने मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया हैं। इसमें पति और सास को दस वर्ष एवं ससुर को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं। तीनों सजायाफ्ता को चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करना होगा। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के राजा चक गांव का है।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के दयालपुर निवासी श्याम सुंदर भाष्कर ने बेटी बीना की शादी 6 जून 2014 को राजा चक गांव के रामलोटन और मेवाती देवी के दत्तक पुत्र दिनेश कुमार से की थी। ससुराल में जहरखुरानी के चलते बीना की 22 अप्रैल 2015 को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया दहेज में कार न देने की वजह से उनकी बेटी को ससुराल मेंं प्रताड़ित किया जा रहा था। कार देने से इन्कार करने पर ससुरालियों ने उनकी बेटी को जहर खिला दिया।
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पुलिस पति, सास, ससुर समेत पांच पर केस दर्ज किया था। दौरान विवेचना साक्ष्य के अभाव में दो अन्य का नाम हटा दिया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी परिपूर्णानंद पांडेय, एडीसी कमलेश चौधरी ने बहस की और आठ गवाह भी प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद जिला जज ने मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी करार दिया।
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