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Basti News: नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में पांच वर्ष की सजा

Thu, 24 Oct 2024 01:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 24 Oct 2024 01:47 AM IST
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Five years imprisonment in case of obscene act with a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव, अरविंद पांडेय व अखिलेश दूबे ने अदालत को बताया कि हर्रैया क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाने में केस दर्ज कराया था।
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तहरीर में कहा कि उसका पति बाहर रहता है, वह बच्चों के साथ घर पर रहती है। 15 मई 2015 को वह मायके चली गई थी। घर पर 13 वर्षीय बेटा व 10 वर्षीय बेटी मौजूद थी।
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रात 11 बजे गांव का दिलीप उसके घर आया और सो रही बेटी की चारपाई पर बैठकर अश्लील हरकत करने लगा।
बेटी जग गई तो दिलीप चारपाई के पास खड़े होकर बेटी को बुलाने लगा। इसी बीच बेटा भी जग गया और दोनों बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया।
आरोपी भागकर दूसरे के घर में घुस गया। गांव के लोगों ने दिलीप को पहचाना। इसके बाद केस दर्ज हुआ।
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